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आरासल्पड़:भुवन जोशी मौत मामले में अपडेट,आरोपियों की जमानत अर्जी नामंजूर


अल्मोड़ा:भनोली तहसील के आरासल्पड़ गांव में बीते 29 अप्रैल को भुवन जोशी की मारपीट से मौत के मामले में एक बड़ा अपडेट आया है। सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान की अदालत ने मामले में शामिल 6 आरोपियों की जमानत अर्जी को नामंजूर कर दिया है। कोरोना वायरस के चलते मामले की सुनवाई ऑनलाइन हुई। शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी) की ठोस दलील व पुरजोर विरोध पर अदालत ने जमानत नहीं दी।

आरासल्पड़ गांव में ग्रामीणों की निर्मम पिटाई से दन्यां निवासी भुवन जोशी की मौत हो गई थी। इस मामले में मृतक के भाई गोविंद ने थाने में आरोपी दीवान सिंह, बसंत बल्लभ पांडे, दया किशन पांडे, हरीश चंद्र पांडे, नर सिंह व शिवदत्त पांडे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।

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घटना के कुछ ही दिन बाद पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया था। अभियुक्तों के अधिवक्ता की ओर से सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान की अदालत में बुधवार को वीडियो कांसफ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई हुई।

शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) पूरन सिंह कैड़ा ने अदालत को बताया कि भुवन जोशी के साथ मारपीट हुई। उसकी मौत सिर पर चोट लगने से दूसरे दिन हुई।पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी इसकी पुष्टि हुई। शासकीय अधिवक्ता ने यह भी कहा कि मारपीट संबंधी वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुआ।

यदि अभियुक्तों को जमानत दी जाती है तो वह फरार हो सकते हैं। इसके साथ ही वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ भी कर सकते हैं। दोनों पक्षों को सुनने व तथ्यों के परीक्षण बाद सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर ने अभियुक्तों की जमानत अर्जी खारिज कर दी।

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