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नैनीताल हाईकोर्ट ने UKSSSC पेपर लीक मामले में एक आरोपित को जमानत दी

हल्द्वानी: UKSSSC मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने एक आरोपी को बेल दे दी है। आरोपी और लखनऊ की आरएमएस कम्पनी के डायरेक्टर राजेश कुमार चौहान को पत्नी के इलाज के लिए शार्टटर्म जमानत दी गई है। वेकेशन जज न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ ने मानवता के आधार पर चौहान को बेल दी है। बता दें कि STF की टीम ने उन्हें 27 अगस्त 2022 को गिरफ्तार किया था।

चौहान के खिलाफ UKSSSC सचिवालय रक्षक और बी.डी.ओ.भर्ती परीक्षा का पेपर लीक कराने के जर्म में केस दर्ज किया था। उनके खिलाफ धारा 420, 467, 468, 471, 409 और 120बी के तहत मुकदमा दर्ज किया था।राजेश कुमार चौहान लखनऊ की आर.एम.एस.प्रिंटिंग प्रेस का डायरेक्टर है और इसी प्रेस से उन्होंने पेपर लीक करवाया था।

इससे पहले विशेष न्यायाधीश सतर्कता अधिष्ठान बृजेंद्र सिंह की अदालत ने ग्राम पंचायत विकास अधिकारी (बीपीडीओ-2016) भर्ती घोटाले के आरोपित व नकल माफिया हाकम सिंह रावत और आरएमएस टेक्नो सोल्यूशन कंपनी के मालिक राजेश कुमार के भाई संजीव कुमार चौहान को जमानत दे दी है। हालांकि, दोनों आरोपितों के खिलाफ कई अन्य मुकदमे दर्ज हैं, इसलिए वह अभी जेल में ही रहेंगे। हाकम सिंह ने अपने अधिवक्ता आरिफ बेग के माध्यम से कोर्ट में जमानत के लिए प्रार्थनापत्र दिया था।

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