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हल्द्वानी रामलीला मैदान में पटाखा बाजार पर रोक, हाईकोर्ट का फैसला

हल्द्वानी: नैनीताल हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दीपावली से पहले एक बड़ा फैसला किया है। हल्द्वानी रामलीला ग्राउंड में इस बार पटाखा बाजार नहीं लगाया जाएगा। हाईकोर्ट ने बाजार पर रोक लगाने के साथ साथ करीब 11 पटाखा गोदामों को आबादी वाले क्षेत्र से हटाने के आदेश दिए हैं।

हल्द्वानी के रहने वाले ललित मोहन सिंह नेगी ने हाल ही में हाईकोर्ट में पटाखा बाजार के विरोध में जनहित याचिका दायर की थी। जिसमें उनका कहना था कि रामलीला मैदान में पटाखा बाजार लगाने की अनुमति सिटी मजिस्ट्रेर द्वारा दी गई है। मगर आबादी वाले क्षेत्र में कोई भी हादसा हुआ तो अनहोनी काफी बड़ी हो सकती है।

उन्होंने याचिका में कोर्ट से बाजार को कहीं बाहर लगवाने की अपील की। गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए इस पर रोक लगा दी। साथ ही सिटी मजिस्ट्रेट को पटाखों की दुकानों को आबादी क्षेत्र से बाहर लगवाने के निर्देश दिए। आबादी वाले क्षेत्र में स्थित 11 पटाखा गोदामों को भी विस्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं।

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