
UttarakhandHighCourt | LiquorShops | Nainital : उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य में स्कूलों, अस्पतालों, राष्ट्रीय और राजकीय राजमार्गों तथा रिहायशी क्षेत्रों के आसपास संचालित शराब की दुकानों को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। अदालत ने कहा है कि यदि किसी स्थान पर नियमों के विपरीत शराब की दुकान संचालित होने की शिकायत है…तो संबंधित जिले के जिलाधिकारी के समक्ष नया आवेदन प्रस्तुत किया जाए।
खंडपीठ ने निर्देश दिया कि जिलाधिकारी शिकायत मिलने के बाद सभी पक्षों को सुनें और छह सप्ताह के भीतर कानून के अनुसार निर्णय लें।
याचिका में दावा किया गया था कि हरिद्वार सहित कई क्षेत्रों में अस्पतालों, शिक्षण संस्थानों और रिहायशी इलाकों के नजदीक शराब की दुकानें संचालित हो रही हैं। इससे स्थानीय लोगों और विद्यार्थियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की बात कही गई।
याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि इस संबंध में पहले राज्य सरकार और संबंधित अधिकारियों को शिकायत भेजी गई थी…लेकिन अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा।
सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय के वर्ष 2016 के उन दिशा-निर्देशों का भी उल्लेख किया गया…जिनमें राजमार्गों और संवेदनशील स्थानों के आसपास शराब की दुकानों के संचालन को लेकर नियम तय किए गए थे।
हाईकोर्ट ने फिलहाल जनहित याचिका का निस्तारण करते हुए स्पष्ट किया कि प्रत्येक मामले में पहले संबंधित जिलाधिकारी के स्तर पर शिकायत की सुनवाई होगी। उसके बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।






