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हल्द्वानी में कैदी से मिलने के लिए एक सितंबर से लागू होगा नया नियम

हल्द्वानी: राज्य में 11 जेल और 2 सब जेल है जिसमें हजारों की संख्या में कैदी रखे गए है और वह अपनी सजा काट रहे है इन सभी जेल में बंद कैदियों से मिलने के लिए रिश्तेदारों को कारगर मुख्यालय ने बड़ी राहत दी। अब 1 सितंबर से जेल में बंद कैदियों से परिजन मिलने के लिए आ सकते है। लेकिन महीने में सिर्फ दो बार ही परिजनों से कैदियों की मुलाकात कराई जाएगी और मुलाकात के समय परिजन और कैदियों के बीच कम से कम पांच मीटर की दूरी रखी जाएगी। कैदियों से मिलने से पहले परिजन को दस के अंदर की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट भी साथ लानी होगी।

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आपको बता दे कि मार्च महीने में ही कोरोना महामारी के कारण कैदियों से मुलाकात पर रोक लगा दी गई थी लेकिन कैदियों और परिजनों की सुविधा के लिए कुछ जेलों में फोन पर बात और ऑनलाइन माध्यम से मुलाकात की अनुमति दी गई थी क्यूंकि यदि कैदियों की रिश्तेदारों या परिजनों से बात नहीं होती तो चिंता बनी रहेती है इसलिए कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए छह महीने तक कैदियों कि परिजनों से मुलाकात नहीं कराई।


नैनीताल के वरिष्ठ जेल अधीक्षक मनोज आर्य ने बताया कि यह आदेश कारागार के पुलिस महानिदेशक डॉ. पीवीके प्रसाद द्वारा सभी जेलों तक पहुंचा दिया गया है। इन सभी आदेशों का पालन करते हुए परिजनों को कैदियों से मिलने की अनुमति दी जाएगी।

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