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GST में बदलाव से व्यापारियों को राहत, सस्ती हुई कई चीजों तो वहीं सैनेटरी नैपकिन अब टैक्स मुक्त

नई दिल्ली: जीएसटी से जुड़े फैसले लेने वाला शीर्ष निकाय जीएसटी परिषद की शनिवार को हुई बैठक में कई उत्पादों की दरों में बदलाव किया गया। काउंसिल की बैठक के बाद वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने प्रेस कॉफ्रेंस में बताया कि सैनिटरी नैपकिन को जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) से मुक्त कर दिया गया है। इसकी काफी समय से मांग उठाई जा रही थी। सैनिटरी नैपकिन पर 12 फीसदी का कर लगाया जा रहा था जिसकी चौतरफा आलोचना हो रही थी। बदलाव 27 जुलाई से लागू होंगे। वित्त मंत्री गोयल ने कहा कि जीएसटी काउंसिल की विशेष बैठक 4 अगस्त को दिल्ली में होगी जिसमें एमएसएमई सेक्टर पर ध्यान दिया जाएगा।

 

वहीं उत्तराखण्ड के व्पायारियों के लिए जीएसटी के नए बदलाव राहत देते हैं। वित्त मंत्री प्रकाश पन्त जी ने दिल्ली से दूरभाष पर बताया कि……
28वी GST Council की बैठक में उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं
(1) पूर्व में 10 लाख तक के टर्न ओवर पर रेजिस्ट्रेशन अनिवार्य था, जिसे बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया है।
(2) GST एक्ट में संसोधन किया जाएगा, जिसका बिल लोकसभा में प्रस्तुत होगा।
(3) उत्तराखंड समेत जिन 06 राज्यों यथा पॉन्डिचेरी, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर, बिहार को GST आने के बाद राजस्व में नुकसान हो रहा था, इन राज्यों के हितों को ध्यान में रखते हुए से सचिव स्तर के अधिकारी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन कर दिया गया है, जो अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।
(4) GST रेजिस्ट्रेशन के माइग्रेशन हेतु समय सीमा बढाते हुए 31 अगस्त कर दी गई है।
(5) पूर्व में हर माह रिटर्न्स दाखिल करना अनिवार्य था, जिसमें संसोधन कर 03 माह कर दिया गया है। इसमें 5 करोड़ के टर्न ओवर वाले व्यापारियों को लाभ मिलेगा।

 

ये वस्तुएं हो जाएंगी सस्ती
28वें जीएसटी परिषद की बैठक से 500 की जगह 1000 रुपये से कम मूल्य के जूते पर 12 से घटाकर 5 प्रतिशत व पेंट, रेफ्रिजरेटर, वैक्यूम क्लीनर, 25 इंच तक की टीवी सेट आदि एक दर्जन इलेक्ट्रॉनिक्स सामानों पर 28 से घटाकर 18 प्रतिशत जीएसटी कर दिया गया है। लिथियम ऑयन बैटरी, वैक्‍यूम क्‍लीनर, फूड ग्राइंडर, मिक्‍सर, स्‍टोरेज वाटर हीटर पर अब 18 फीसदी जीएसटी लगेगाहेड ड्रायर, हैंड ड्रायर, पेंट, वार्निश, वाटर कूलर, मिल्‍क कूलर, आइसक्रीम कूलर पर भी जीएसटी 10 फीसदी घटा दिया गया है। इससे ये वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी।इससे अलावा, परफ्यूम, टॉयलेट स्‍प्रे आदि उत्‍पाद पर भी 10 फीसदी कम जीएसटी लगेगा।

हैंडबैग, ज्वेलरी बॉक्स, पेटिंग के लकड़ी के बॉक्स, हाथ से बने लैंप से जीएसटी घटाकर 12% कर दिया गया है।इसके अलावा, आयातित यूरिया पर 5% की कटौती की गई है। वॉशिंग मशीन पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है।इसके अलावा, आयातित यूरिया पर 5% की कटौती की गई है। वॉशिंग मशीन पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है।

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