Nainital-Haldwani News

नैनीताल जिले में गाड़ी की धुलाई और निर्माण में पानी के इस्तेमाल में लगा पूर्ण प्रतिबंध

Ad

नैनीताल: भीषण गर्मी और लगातार बढ़ते तापमान को देखते हुए जिला प्रशासन ने पेयजल संकट से निपटने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। जनहित में जारी आदेशों के तहत जनपद क्षेत्र में नए पेयजल संयोजनों की स्वीकृति और निर्गमन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। यह आदेश 25 मई 2026 से 20 जून 2026 अथवा मानसून शुरू होने तक प्रभावी रहेगा।

प्रशासन ने भवन निर्माण कार्यों के लिए पूर्व में स्वीकृत अस्थायी जल संयोजनों को भी तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है। इसके साथ ही वाहन सर्विस सेंटरों और धुलाई केंद्रों पर पानी से वाहन धोने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब केवल ड्राई वॉश प्रणाली से ही वाहन सफाई की अनुमति होगी। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठानों के जल संयोजन काटने और दंडात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

आदेश में टुल्लू पंप और सक्शन पंप के उपयोग पर भी पूरी तरह रोक लगाई गई है। निरीक्षण के दौरान ऐसे पंप मिलने पर उन्हें जब्त करते हुए जल कनेक्शन विच्छेदित किया जाएगा। पेयजल का उपयोग सिंचाई, फर्श धुलाई और अन्य गैर-जरूरी कार्यों के लिए भी प्रतिबंधित रहेगा।

प्रशासन ने पेयजल लाइनों में लीकेज की स्थिति में तत्काल मरम्मत सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। लापरवाही मिलने पर संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। हालांकि जनहित में चल रहे सरकारी निर्माण कार्यों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है, लेकिन वहां भी पानी के दुरुपयोग पर जिम्मेदारी तय की जाएगी।

Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad
To Top