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कोरोना Curfew में खुलेंगी सस्ता गले की दुकानें, उत्तराखंड सरकार ने जारी किया आदेश

Haldwani Live News

देहरादून: राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए 11 मई से 18 मई तक Curfew लागू किया है। इस दौरान केवल सुबह तीन घंटे के लिए जरूरी सामान की दुकाने खुल रही है। इस बीच सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और आम जन को राहत दी है। PDS राशन के सस्ते गल्ले की दुकाने 14 मई 2021 से 18 मई 2021 तक सुबह 7 बजे से सुबह 10 बजे तक खुल पाएंगी। कुछ देर पहले मुख्य सचिव की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है।

बता दें कि कोरोना वायरस की चैन को तोड़ने के लिए राज्य सरकार ने 11 मई से 18 मई तक Curfew लागू किया है। यह Curfew पहले से ज्यादा सख्त है। नियमों का उल्लंघन ना हो और लोगों की सुरक्षा बने रहे इसके लिए पुलिस टीम सड़कों पर उतर आई है। मुख्य मार्गों पर बेवजह घूम रहे लोगों को पकड़ा जा रहा है और थाने ले जाया जा रहा है। फिलहाल उत्तराखंड में कोरोना वायरस के मामलों की रफ्तार तो तेज है लेकिन ठीक होने वालों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। यह पहलू लोगों को सकारात्मक दिशा में ले जा रहा है और उन्हें इस बीमारी को हराने की हिम्मत दे रहे हैं। इसके अलावा राज्य के युवाओं के लिए भी वैक्सीन शुरू हो गया है। वैक्सीनेशन की गति को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार वैक्सीन कंपनियों से भी वार्ता कर रही है। बता दें कि 10 मई से उत्तराखंड में 18 साल से ऊपर की आयु वालों के लिए टीकाकारण शुरू हो गया है।

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