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गज़ब की व्यवस्था…उत्तराखंड के विधानसभा चुनावों में कोरोना संक्रमित भी देंगे VOTE

देहरादून: विधानसभा चुनाव (Vidhansabha elections) नज़दीक हैं। तैयारियां तो पहले से ही शुरू हो चूकी हैं। व्यवस्थाओं को फ्लोर पर उतारने के लिए अंतिम चोला ओढ़ाया जा रहा है। चुनावों में मतदान को लेकर एक अनोखा प्लान बनाया गया है। आगामी चुनावों में वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए कोरोना संक्रमितों (Corona positives) को भी मतदान करने की अनुमति दी जाएगी। इस व्यवस्था पर मुहर लग गई है।

गौरतलब है कि मतदान प्रतिशत (Voting Percentage) को बढ़ाने के लिए चुनावों से पहले कई तरह के प्रयास किए जाते हैं। इधर, देशभर में ओमीक्रोन के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उत्तराखंड में कोरोना का खतरा अभी उतना नहीं है। मगर विशेषज्ञों की मानें तो आने वाले दिनों में खतरा बढ़ सकता है। अगर खतरा बढ़ता है तो चुनावों पर भी असर पढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है।

इसलिए निर्वाचन आयोग ने तय किया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में कोरोना संक्रमितों को घर, अस्पताल अथवा आइसोलेशन सेंटर (isolation centre) से ही मतदान की सुविधा मिलेगी। इसके लिए इसके लिए इन्हें डाक मतपत्र दिए जाएंगे। इसके लिए इन्हें आवेदन प्रारूप 12 घ निर्वाचन अधिकारी के समक्ष जमा करना होगा।

राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने कोरोना संक्रमितों के लिए भी डाक मतपत्र के जरिये मतदान की व्यवस्था की है। आयोग की मानें तो कोरोना संक्रमित मतदाता अस्पताल में भर्ती, होम क्वारंटाइन (Home quarantine) अथवा संस्थागत क्वारंटाइन होने पर भी डाक मतपत्र के माध्यम से वोट डाल पाएंगे। हालांकि इससे पहले आवेदक की प्रामाणिकता की जांच की जाएगी।

संबंधित बूथ लेवल आफिसर (Booth level officer) द्वारा इस संबंध में संक्रमित आवेदकों को फॉर्म उपलब्ध कराए जाएंगे। इसमें आवेदक को सक्षम चिकित्साधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र एवं निर्देश की प्रति भी आवेदन में लगानी होगी। अगर दस्तावेज सही पाए जाते हैं तो मतदाता के लिए डाक मतपत्र जारी किया जाएगा। ध्यान देने योग्य बात ये है कि दस्तावेजों को भरने में भी संक्रमितों को प्रोटोकॉल (protocol) फॉलो करने होंगे।

मुख्यत: आवेदन फार्म भरते हुए वह मुंह में मास्क लगाना होगा। साथ ही हाथों में ग्लव्स पहने होने चाहिए। अभी ये भी विचार किया जा रहा है कि इस प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया जाए। राज्य की मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या के मुताबिक संक्रमितों के मतदान के लिए आयोग ने दिशा-निर्देश (guidelines) जारी किए हुए हैं। बदलाव होंगे तो सूचित किया जाएगा।

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