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उत्तराखंड:रोडवेज चालक को महंगी पड़ी लापरवाही, कोर्ट ने सुनाई 6 साल के कारावास की सजा

Rishikesh News: एक रोडवेज चालक को सिविल जज एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रेया गुप्ता की अदालत ने छह साल के कारावास की सजा सुनाई है। चालक पर लापरवाही से वाहन चलाकर दुर्घटना करने का आरोप था। इस हादसे में तीन लोगों की जान चली थी। चालक पर नौ हजार तीन सौ रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

साल 23 जून 2012 के दुर्घटना के मामले में टेंपो चालक रत्नेश के पिता तारकेश्वर सिंह निवासी ऋषिकेश ने पुलिस में उत्तराखंड रोडवेज के हरिद्वार डिपो के चालक यशपाल सिंह निवासी शांति नगर कोकड़ा, मुजफ्फरनगर, यूपी के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाते हुए तीन व्यक्तियों की जान लेने, गंभीर चोट पहुंचने का मामला दर्ज कराया था। इस मामले में विवेचना के पश्चात पुलिस ने न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की थी।

अदालत ने आरोपित चालक यशपाल सिंह को धारा 279 के तहत छह माह का कारावास और एक हजार रुपये अर्थदंड, धारा 337 में छह माह कारावास और पांच सौ रुपये जुर्माना, धारा 338 में दो वर्ष का कारावास और एक हजार रुपये अर्थदंड, धारा 304 ए में दो वर्ष कारावास और छह हजार रुपये अर्थदंड के साथ धारा 427 में एक वर्ष कारावास व एक हजार रुपये जुर्माना लगाया है। सहायक अभियोजन अधिकारी विशाल गौड ने बताया कि न्यायालय ने सभी धाराओं में क्रमश एक के बाद एक कारावास की सजा दी है। यानी सभी पांच धाराओं में छह वर्ष कारावास तथा नौ हजार 300 रुपये अर्थदंड अदा करना होगा। अर्थदंड अदा न की सूरत में सभी धाराओं में एक सप्ताह से तीन माह तक अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।

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