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हल्द्वानी: DM गर्ब्याल ने जारी की गाइडलाइन, अब हर दिन नियमित रूप से खुलेंगी ये दुकानें, पूरा पढ़ें

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हल्द्वानी: जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने शासनादेश के तहत कर्फ्यू के मानक जिले के लिए भी जारी कर दिए हैं। आदेश के मुताबिक कर्फ्यू 22 जून सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। उन्होंने शादी, अंत्येष्टि समारोह में अधिकतम 50 लोगों के अनुमति देने का भी आदेश दिया। साथ ही शासन की गाइडलाइन का सख्ती के साथ अनुपालन करने के निर्देश दिये।

जिलाधिकारी गर्ब्याल के अनुसार शादी में शामिल होने वाले अधिकतम 50 लोगों को 72 घंटे पहले की कोविड रिपोर्ट (आरटीपीसीआर/ट्रूनेट/रैपिड एंटीजन) दिखानी होगी। बाहरी राज्यों से जिले में प्रवेश करने वालों के लिए भी यही नियम अनिवार्य होगा। इसके अलावा उन्हें स्मार्ट सिटी पोर्टल पर पंजीकरण भी कराना होगा। प्रवासियों को 7 दिन का आइसोलेशन अवधि में अपनी-अपनी ग्राम सभाओं में बनाये गए क्वारंटीन सेन्टरों में पूरी करनी होगी।

डीएम ने बताया कि समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान (बाजार) 16 जून (बुधवार) 18 जून(शुक्रवार) व 21 जून (सोमवार) को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेंगे। इसके अलावा सिनेमा हाॅल, शाॅपिंग माॅल, जिम आदि पहले की ही तरह बंद रहेंगे। साथ ही सब्जी,दुध, मिठाई एंव फूलों की दुकानें प्रतिदिन सुबह 08 बजे से शाम 05 बजे जक नियमित खुलेगी। बाकी होम डिलीवरी के लिए रसोई संचालित करने की अनुमति सभी संबंधित होटल, रेस्त्रां आदि को होगी।

इसके अलावा पेट्रोल,डीजल पम्प एवं रसोई गैस, मेडिकल स्टोर ,अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, डिस्पेंसरी, दवा की दुकानें, चिकित्सीय प्रयोगशालाएं एवं कलेक्शन सेन्टर भी 24 घण्टे खुले रहेंगे। उन्होने बताया कि उद्योगों पर कोई प्रतिबन्ध नही है बस यह ध्यान रहें कि मानको का पालन करना होगा। सभी माल वाहक वाहनों को जनपद एंव अन्तर-राज्यीय आवगमन के साथ सामाग्री के परिवहन की अनुमति होगी। कोरोना कफ्र्यू अवधि में सभी विभागीय कर्मचािरयों व प्रेस प्रतिनिधियों के लिए उनके संस्थान द्वारा जारी परिचय-पत्र ही पास होगा।

वैक्सीनेशन के लिए बाहर जाने पर पंजीकरण दिखाना होगा। ट्रेन या हवाई जहाज से आने वाले यात्रियों को लोकल ट्रांसपोर्टेशन के लिए टिकट दिखाना होगा। मंडियों में केवल किसान और रिटेलर को ही आने की अनुमति होगी। ज्ञात रहे कि जनपद में सभी शिक्षण संस्थान पूरी तरह से बंद रहेंगे। इसके अलावा सार्वजनिक स्थलो, आवसीय क्षेत्रों, बस अड्डों, मंडियों आदि को सप्ताह में दो दिन अनिर्वाय रूप से सेनेटाईज करने की जिम्मेदारी निकायों की होगी।

जिलाधिकारी ने बताया कि आवश्यक सामान लाने और ले जाने वाले वाहनों को छूट रहेगी। एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन से वाहनों की आवाजाही हेतु यात्रा टिकट के साथ डाॅक्यूमेंट दिखाने पर ही 24 घण्टे आवागमन की अनुमति होगी। उन्होने कहा कि बाकीके प्रावधान पहले की तरह लागू रहेगे। गर्ब्याल ने शासन द्वारा जारी कोविड गाइडलाइन का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये।

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