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उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून के तहत पहली FIR, अफवाह फैलाना पड़ा भारी


देहरादून: विगत दिन प्रदेश भर में आयोजित पटवारी/लेखपाल परीक्षा के दौरान ही नकल विरोधी कानून का पहला इस्तेमाल करना पड़ गया। दरअसल कानून के तहत पहली एफआईआर दर्ज हो गई है। बड़कोट निवासी अरुण कुमार, अन्य साथियो एवं कुछ न्यूज़ पोर्टल द्वारा राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज लदाड़ी, उत्तरकाशी में प्रश्न पत्र संबंधी भ्रामक विडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित गया है।

ऐसे में परीक्षा के दौरान इस मामले की जानकारी मिलते ही संबंधित कक्ष निरीक्षक एवं अन्य अधिकारियों, आयोग प्रतिनिधियों द्वारा उक्त छात्र के संदेह को दूर किया गया, जिस पर छात्र ने संतुष्टि प्रकट की थी। जिसके लिए वीडियोग्राफी आदि चैक करने को लेकर उपजिलाधिकारी भटवाडी द्वारा भी छात्र से संपर्क किया गया।

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लेकिन बार बार संपर्क करने के बाद भी उक्त छात्र उपस्थित नहीं हुआ, जिससे स्पष्ट है उक्त छात्र, उसके साथियों एवं संबंधित न्यूज़ पोर्टल ने यह कृत्य दुर्भावना से ग्रासित होकर किया है। फिलहाल उक्त मामले में परीक्षा केन्द्र व्यवस्थापक/प्रभारी प्रधानाचार्य, राजकीय पॉलटेक्निक लदाडी, उत्तरकाशी की तहरीर पर परीक्षार्थी अरुण, उसके साथियों व कुछ न्यूज पोर्टल के खिलाफ एफआईआर की गई है।

बता दें कि उनके खिलाफ कोतवाली उत्तरकाशी में उत्तराखण्ड प्रतियोगी परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों का निवारण व रोकथाम के उपाय) अध्यादेश 2023 के अन्ततर्गत एफआईआर संख्या 11/2023 पंजीकृत किया गया है। कुछ लोगों द्वारा उक्त प्रकरण से सम्बंधित वीडियो को सोशल मीडिया पर प्रसारित किया गया है, जो कि पूर्णतय गलत है। गौरतलब है कि गलत जानकारी/सूचनाओं से देने पर भी कानूनी कार्रवाई होगी।

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