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यात्री ध्यान दें , हल्द्वानी आने से पहले कोरोना Curfew की SOP जरूर पढ़ें

हल्द्वानी: जिलाधिकारी धीराज सिह गर्ब्याल ने बताया कि शासन से प्राप्त निर्देशों के क्रम में जनपद में चतुर्थ चरण का कोविड CURFEW 01 जून से 08 जून प्रातः 06 बजे तक बढाया जाता है। उन्होंने जनपद में कोविड CURFEW के दौरान शासन की गाइडलाइन का सख्ती के साथ अनुपालन कराना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये।


जिलाधिकारी गर्ब्याल ने कहा कि 08 जून सुबह 06 बजे तक कोविड CURFEW बढाया जाता है। उन्होने बताया कि जनपद मे परचून(किराना) की दुकानें सप्ताह में 02 दिन 01 जून व 05 जून को प्रातः 08 बजे से दोपहर 01 बजे तक खुलेंगी तथा स्टेशनरी एवं किताबें की दुकाने भी 01 जून व 05 जून को प्रातः 08 बजे से दोपहर 01 बजे तक खुलेगी। सरकारी गल्ला, सब्जी,दूध मीट आदि की दुकाने प्रातः 08 बजे से लेकर प्रातः 11 तक प्रत्येक दिन नियमित खुलेंगी।

साथ ही पशुचारा,कीटनाशक, खाद, बीज की दुकाने, भण्डारण परिवहन आदि की भी सुबह 08 से 11 बजे तक अनुमति रहेगी। पेट्रोल,डीजल पम्प एवं रसोई गैस, मेडिकल स्टोर खुले रहेंगे। घरेलू गैस एवं टैकर से पेयजल का वितरण भी होगा।

इसके साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं से सम्बन्धित क्षेत्र जैसे अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, डिस्पेंसरी, दवा की दुकानें, चिकित्सीय प्रयोगशालाएं एवं कलेक्शन सेन्टर भी 24 घण्टे खुले रहेंगे। उन्होने बताया कि उद्योगों पर कोई प्रतिबन्ध नही है मानको का पालन करना होगा। बैंक प्रातः 10 बजे से दोपहर 02 बजे तक खुलेगे।

जिलाधिकारी ने कहा कि कोरोना CURFEW अवधि में प्रेस प्रतिनिधियों के लिए उनका परिचय-पत्र ही पास होगा। इंटर स्टेट यात्रियों को 72 घंटे पूर्व की आरटीपीसीआर रिपोर्ट लाना अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा देहरादून स्मार्ट सिटी के पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना होगा।

आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट लाने पर ही उन्हें जनपद में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। प्रवासियों को 7 दिन का आइसोलेशन अवधि अपनी-अपनी ग्राम सभाओं में बनाये गए क्वारंटीन सेन्टर में पूरी करनी होगी जब उनमें लक्षण नहीं होंगे तब उन्हें घर भेजा जाएगा।

DM गर्ब्याल ने बताया कि शादी समारोह में केवल 20 लोगों को आरटीपीसीआर टेस्ट नेगेटिव के साथ ही अनुमति होगी। उन्होंने कहा कि हालातों को देखते हुए फिलहाल लोग शादी समारोह को स्थगित करने का निर्णय भी अपने स्तर पर ले सकते हैं।

इसी तरह शव यात्रा में भी 20 लोगों को ही अनुमति होगी। नई एसओपी के अनुसार आपातकालीन आवश्यकता वाले रोगियो व उनके तीमारदारों को आने-जाने के लिए डाॅक्टर की पर्ची दिखानी होगी।

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