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हल्द्वानी वासियों के लिए एक महीना बढ़ाई गई टैक्स में छूट, मेयर और पार्षदगण हुए आमने-सामने

हल्द्वानी वासियों के लिए एक महीना बढ़ाई गई टैक्स में छूट, मेयर और पार्षदगण हुए आमने-सामने
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हल्द्वानी: ट्रेड सर्टिफिकेट बनाने की तैयारी कर रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। नगर निगम ने लाइसेंस बनाने की तिथि को 1 महीने बढ़ा कर 30 सितंबर कर दिया है। व्यापारियों की मांग पर नगर निगम ने भवन स्वच्छता कर, दुकान किराया और बिजनेस लाइसेंस में छूट देने का फैसला किया है।

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भाजपा के कुछ पार्षदों ने बिना बोर्ड बैठक में इस संबंध में प्रस्ताव पास कर छूट देने के फैसले का विरोध किया है। लेकिन मेयर जोगिंदर रौतेला का कहना है कि उनके पास वित्तीय शक्ति है।

पिछले दिनों शासन ने नगर आयुक्त सीएस मार्तोलिया का ट्रांसफर अल्मोड़ा में SDM पद पर कर दिया था। तब से नगर में आयुक्त नहीं है। इसके बाद सहायक नगर आयुक्त गौरव सिंह को कार्यभार सौंपा गया था।

व्यापारियों द्वारा मिले पत्र का हवाला देते हुए आयुक्त ने कर में छूट को 1 महीने के लिए बढ़ाया। जबकि कार्यवाहक नगर आयुक्त के पास वित्तीय पावर नहीं है, ना ही नीतिगत निर्णय लेने का अधिकार है।

नगर निगम एक्ट के अनुसार मेयर के पास भी वित्तीय अधिकार नहीं है। ये पावर केवल नगर आयुक्त के पास है। बता दें कि इससे पहले 19 जून को नगर निगम की बैठक में स्वच्छता कर, दुकान किराया और लाइसेंस जमा करने में लोगों को 1 महीने की छूट देने का प्रस्ताव पारित किया था।

बता दें कि 31 जुलाई तक कर जमा करने पर भवन और स्वच्छता कर में 25 फीसदी की छूट मिलती है। बोर्ड ने इसे बढ़ाकर 31 अगस्त किया था। गौरतलब है कि तय सीमा में दुकान किराया और लाइसेंस शुल्क जमा नहीं कराने पर नगर निगम पांच रुपए प्रतिदिन (लाइसेंस शुल्क में) और दस रुपए प्रतिदिन (दुकान किराए पर) अर्थदंड वसूलता है।

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