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हल्द्वानी नगर निगम का नियम , विज्ञापन लगाने पर देना होगा शुल्क

हल्द्वानी: अब संस्थानों व व्यावसायियों की हल्द्वानी शहर में मुश्किलें थोड़ी बढ़ने वाली हैं। दरअसल, पहले के मुकाबले अब प्रतिष्ठान, कार्यालय के बाहर निजी कंपनी अथवा ब्रांड का प्रचार करने हेतु विज्ञापन लगाना आसान नहीं होगा। इसके लिए नगर निगम हल्द्वानी ने शुल्क का नया नियम बना दिया है। और तो और निगम ने प्रति वर्ष ढाई-तीन करोड़ रुपए जुटाने का टारगेट भी सेट कर लिया है।

बता दें कि व्यावसायी या संस्थान अपनी दुकानों व संस्थानों अथवा कार्यालयों के बाहर अपने नाम और पता को ही लिखते हैं। मगर कई मॉल, शोरूम, दुकानों आदि के बाहर उनके नाम के साथ साथ किसी प्रोडक्ट या कंपनी का प्रचार करने के उद्देश्य से होर्डिंग भी लगा होता है। मगर अब हल्द्वानी में यह काम बिना शुल्क के नहीं हो सकेगा।

इसके लिए बकायदा नगर निगम ने ऐसे संस्थानों व व्यावसायियों से यूनीपोल की दरों के आधार पर शुल्क वसूलने की तैयारी शुरू की है। सबसे पहले एक्सिस बैंक ने शुल्क देने के लिए हामी भी भर दी है। बैंक ने रामपुर रोड, बरेली रोड व दुर्गा सिटी सेंटर की तीनों शाखाओं के कुल दो लाख रुपए सालाना निगम को देने में सहमति जता दी है।

नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय ने जानकारी दी और बताया कि दुकानदार, बैंक, बीमा कार्यालय, शोरूम आदि दुकान के आगे तीन गुणा छह फीट की विज्ञापन पट्टी पर प्रतिष्ठान के नाम, पता आदि के अलावा अगर किसी भी उत्पाद, योजना आदि का प्रचार करते हैं तो यूनीपोल की दरों के आधार पर फीस देनी होगी। एक्सिस बैंक मामले में कर अनुभाग से प्रस्ताव तैयार करने को कहा गया है।

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