नई दिल्ली। राजस्थान उच्च न्यायालय ने 1998 के काला हिरण शिकार मामले में बॉलीवुड कलाकारों तब्बू, सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, नीलम कोठारी और एक स्थानीय निवासी दुष्यंत कुमार की रिहाई के खिलाफ राज्य सरकार की अपील पर सोमवार को इन सभी को फिर से नए नोटिस जारी किए हैं। राज्य सरकार की याचिका पर उच्च न्यायालय ने 11 मार्च को इन सभी को पहले भी नोटिस जारी किए थे।
अभियोजन पक्ष के वकील के यह कहने पर कि नीलम कोठारी को छोड़कर किसी को भी पहले जारी किए गए नोटिस नहीं मिले, न्यायाधीश मनोज गर्ग ने सोमवार को इन सभी को फिर से नोटिस जारी किए। अदालत ने इन सभी को आठ सप्ताह के भीतर नोटिस के जवाब देने को कहा है।राजस्थान सरकार ने पिछले साल पांच अप्रैल को दाखिल अपनी याचिका में इन पांचों को सबूतों के अभाव में रिहा किए जाने पर सवाल उठाया था, जबकि सलमान खान को इस मामले में दोषी करार दिया गया था।
सलमान को ‘हम साथ साथ हैं’ की शूटिंग के दौरान दो काला हिरणों के शिकार के लिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की धारा 51 के तहत पांच साल कैद की सजा सुनाई गई थी और साथ ही 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था।वहीं मामले में सह आरोपी सैफ अली खान, नीलम, तब्बू, सोनाली और दुष्यंत सिंह को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था।
क्या है पूरा मामलाः 2 अक्टूबर 1998 बिश्नोई समाज के लोगों ने सलमान और उनके साथी सितारों पर शिकार का मामला दर्ज कराया था। 12 अक्टूबर 1998: चिंकारा शिकार मामले में सलमान की गिरफ्तारी हुई, तुरंत जमानत पर रिहा हो गये