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नैनीताल जिले में डीएम ने बढ़ाया कोरोना Curfew, अग्रिम आदेश तक रहेगा लागू

हल्द्वानी: राज्य सरकार ने कुछ देर पहले ही कोरोना Curfew को 18 मई तक लागू कर दिया है। इस व्यवस्था को जिले में लागू किया जा रहा है। नैनीताल जिला प्रशासन ने 10 मई की सुबह 5 बजे तक लागू हुए कोरोना Curfew को अग्रिम आदेशों तक बढ़ा दिया है। डीएम धीराज सिंह गर्ब्याल ने आदेश जारी कर दिए हैं। कोरोना Curfew 10 मई 2021 से प्रात: पांच बजे से प्रभावी रहेगा।

तहसील हल्द्वानी के अंतर्गत पूर्व से कर्फ्यू लगे क्षेत्रों में ग्राम पनियाली, वजूनिया हल्दु, नंदपुर, रामणी आन सिंह, कमलुआगंजा, रामणी छोटी, गुलजारपुर, देवलचौड़ बंदोबस्ती, फूल, देवलचौड़ खाम, करायल चतुर सिंह, जोलाशल उर्फ करायल, प्रेमपुर लोशज्ञानी, उदयलाल पुर, गोविंदपुर गरवाल, लालपुर नायक, बेड़ापोखरा, किशनपुर घुड़दौड़ा, धौड़ाखेड़ा, हरिपुर पूर्णानंद, हरिपुर तुला राम, गुजरोड़ा और चोरगलिया मुख्य बाजार को शामिल किया है। वहीं Curfew नगर पालिका के अंतर्गत आने वाले सभी इलाकों में लागू रहेगा।

  • तहसील रामनगर में कर्फ्यू के लिहाज से पीरूमदारा मुख्य बाजार को भी जोड़ा गया है।
  • तहसील लालकुआं में पूर्व आदेशों के बाद कर्फ्यू का विस्तार ग्राम बंगाल कॉलोनी, बजरी कॉलोनी, हाथीखाना, नगीना कॉलोनी, घोड़ानाला बिंदुखत्ता, बहड़ी मोहल्ला, तिवारी नगर लालकुआं, कार रोड बिंदुखत्ता, हल्दूचौड़, बेरीपड़ाव, मोटाहल्दू में किया गया है।
  • तहसील नैनीताल के अंतर्गत नगर पालिका परिषद नैनीताल, नगर पालिका परिषद भवाली व नगर पंचायत भीमताल में कर्फ्यू लगाया गया है।
  • तहसील कालाढूंगी के अंतर्गत नगर पंचायत कालाढूंगी क्षेत्रांतर्गत कर्फ्यू प्रभावी रहेगा।
  • तहसील कोश्याकुटौली में गरमपानी मुख्य बाज़ार एवं खैरना मुख्य बाज़ार में कोरोना कर्फ्यू लग गया।
  • तहसील बेतालघाट में मुख्य बाज़ार से ब्लॉक बेतालघाट के क्षेत्र को कर्फ्यू के दायरे में जोड़ा गया है।
  • तहसील धारी में भटेलिया मुख्य बाज़ार भी कर्फ्यू से प्रभावित रहेगा।
  • रामगढ़: तल्ला और मल्ला रामगढ़ बाजार
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  • फ़ल, सब्जी की दुकानें, डायरी, बेकरी, मीट मछली की दुकानें, सरकारी सस्ता गल्ला और पशुचारा की दुकानें दोपहर 12 बजे तक ही खुलेगी।
  • पेट्रोल पंप, गैस आपूर्ति तथा दवाओं की दुकानें Curfew प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी।
  • आवश्यक सेवा से जुड़े वाहनों तथा सरकारी वाहनों को मात्र ड्यूटी हेतु आवागमन की छूट मिलेगी।
  • हवाई जहाज ट्रेन और बस से यात्रा करने के लिए बैंकट हॉल सामुदायिक और विवाह समारोह से संबंधित व्यक्तियों को लेकर आ रहे वाहनों की आवाजाही हेतु प्रतिबंधों में छूट रहेगी। समारोह स्थल पर 25 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं हो सकेंगे।
  • सार्वजनिक हित के निर्माण कार्य चलते रहेंगे तथा इनसे जुड़े हुए कार्मिक एवं मजदूरों तथा निर्माण सामग्री के वाहनों को आवागमन में छूट रहेगी। दुकाने दोपहर 12 बजे तक खुलेंगी।
  • औद्योगिक इकाइयों तथा उनके वाहन व कार्मिकों को आने जाने की छूट रहेगी।
  • रेस्टोरेंट तथा मिठाई की दुकानों से होम डिलीवरी में छूट रहेगी।
  • शव यात्रा से संबंधित वाहनों को छूट रहेगी तथा अंतिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नहीं हो पाएंगे।
  • केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के अधीन समस्त शासकीय तथा अशासकीय कार्यालय आवश्यक सेवा के कार्यालय को छोड़कर बंद रहेंगे।
  • मालवाहक वाहनों को आवगमन में छूट मिलेगी।
  • वास्तविक रुप से चिकित्सालय उपचार हेतु जाने वाले व्यक्तियों के वाहनों को आवागमन में छूट होगी।
  • कोविड-19 जांच एवं टीकाकरण हेतु निकटवर्ती केंद्र तक आवागमन की छूट होगी।
  • पोस्टऑफिस तथा बैंक अपने समय पर खुलेंगे। ऑफिस की कार्यअवधि के दौरान कर्मचारियों को आवागमन की छूट मिलेगी।
  • कोरोना वायरस ड्यूटी से जुड़े हुए कार्मिकों को ड्यूटी हेतु आवागमन के लिए प्रतिबंध से छूट रहेगी।
  • उक्त कोरोना कर्फ्यू विस्तारित क्षेत्रों में दिनांक 1 मई को बाजार दो बजे तक खुले रहेंगे तथा शाम 3 बजे से कर्फ्यू लागू रहेगा।
  • Insurance कार्यालय से जुड़े कार्मिकों को ड़्यूटी हेतू आवागमन में छूट रहेगी।
  • Telecommunication, Internet Service, Cable Service से जुड़े हुए कार्मिकों को ड्यूटी हेती आवागमन में प्रतिबंध से छूट मिलेगी।
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