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हल्द्वानी के पुराने वॉर्डो में ट्रेड लाइसेंस अनिवार्य, केवल 15 दिन का वक्त वरना होगा जुर्माना

हल्द्वानी के पुराने वॉर्डो में ट्रेड लाइसेंस अनिवार्य, केवल 15 दिन का वक्त वरना होगा जुर्माना

हल्द्वानी: पुराने नगर निगम क्षेत्र में व्यापार कर रहे लोगों के लिए अहम सूचना सामने आई है। उनके लिए ट्रेड लाइसेंस बनाना अनिवार्य है। नगर आयुक्त ने सभी को 15 दिन का वक्त दिया है। इसके बाद जांच में अगर किसी के पास ट्रेड लाइसेंस नहीं मिलता है तो जुर्माने की कार्यवाही की जाएगी। इसके अलावा समाचार पत्रों के माध्यम से नोटिस जारी किए जाएंगे। बता दें कि ट्रेड लाइसेंस से नगर निगम की कमाई होती है। कोरोना वायरस के चलते निगम की ओर से आखिरी तारीख को बढ़ाया जा रहा है लेकिन अब समय सीमा समाप्त होने वाली है।

पद संभालने के बाद नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय ने ट्रेड लाइसेंस को लेकर समीक्षा की। समीक्षा के बाद सामने आया कि 60 प्रतिशत व्यापारियों ने ट्रेंड लाइसेंस नहीं बनाया है। इस पर नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय ने 15 दिन का सार्वजनिक नोटिस जारी करने के आदेश दिए।उन्होंने कहा कि निगम के पुराने क्षेत्र में 100 प्रतिशत ट्रेड लाइसेंस बनाना अनिवार्य कर दिया है। 15 दिन के भीतर अगर किसी व्यापारी के पास ट्रेड लाइसेंस नहीं मिला तो नगर निगम व्यापारी पर जुर्माना लगाएगा और इसकी वसूली भू-राजस्व के भांति की जाएगी। नगर निगम के पास फंड नही है। इस वजह से वह लोगों को सेवा नहीं दे पा रहा है। नगर निगम नई कूड़ा गाड़ियों को खरीदने के बाद भी इनका संचालन नहीं कर पा रहा है। नगर आयुक्त ने न्यूज पेपर में सार्वजनिक नोटिस जारी करने के भी आदेश दिए हैं। बैठक में सहायक नगर आयुक्त विजेंद्र चौहान, गौरव भसीन, कर अधीक्षक महेश पाठक, कर निरीक्षक पूजा आदि मौजूद रहे।

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