Haridwar News

महाकुंभ का अंतिम स्नान संपन्न होते ही हरिद्वार में Curfew लागू

हरिद्वार: कोरोना वायरस के मामले उत्तराखंड में लगातार खतरे की घंटी बजा रहे हैं। कई जिलों में Curfew घोषित कर दिया गया है। अब इस लिस्ट में हरिद्वार भी शामिल हो गया है। जिलाधिकारी सी रविशंकर ने मंगलवार देर शाम इस बारे में निर्देश जारी किए। हालांकि आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी ताकि लोगों को राहत मिल सके।

मंगलवार को कुंभ का अंतिम शाही स्नान था। इसके संपन्न होने के बाद जिलाधिकारी सी रविशंकर ने जिले में तीन मई तक पूर्णत: कोरोना Curfew के निर्देश जारी कर दिए। जिलाधिकारी ने सभी से कोरोना Curfew का पालन करने की अपील की है। इसके अलावा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सेंथिल अवूदई कृष्णराज एस ने भी सभी से अपील की है कि कोरोना वायरस से बचाव हेतु जो नियम बनाए गए हैं, उनका पालन किया जाए। उन्होंने सभी थाना कोतवाली प्रभारियों को तीन मई तक पूर्णत: कोरोना Curfew का पालन कराने के निर्देश दिए हैं। 

 बता दें कि दिन प्रतिदिन जिले में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। सोमवार को सबसे ज्यादा 1501 मामले सामने आने के बाद हड़कंप मच गया। जिले में कोरोना की दूसरी लहर में 200 से अधिक व्यक्तियों की मौत हो चुकी है। हरिद्वार में कुंभ के मद्देनजर 30 अप्रैल तक केंद्र व राज्य सरकार की विशेष गाइडलाइन लागू थी। इसलिए जिले में केवल रात्रि Curfew का पालन कराया जा रहा था। 

इन्हें मिलेगी Curfew मेंं छूट

अंतिम संस्कार में केवल 20 और अस्थि विसर्जन में पांच व्यक्ति शामिल होंगे। सार्वजनिक हित के निर्माण कार्य चलते रहेंगे और इनके वाहनों और कार्मिकों को आने जाने की छूट रहेगी। आवश्यक सेवा को छोड़कर प्रदेश व केंद्र सरकार के सभी विभागों के कार्यालय बंद रहेंगे। मालवाहक वाहनों के आवागमन में रहेगी छूट।पोस्ट ऑफिस और बैंक अपने नियम समय तक खुले रहेंगे।

फल-सब्जी, डेरी, बेकरी, मीट-मछली, राशन, पशु चारा की दुकानें शाम चार बजे तक खुलेंगी।  चिकित्सालय व मेडिकल स्टोर 24 घंटे खुले रह सकेंगे। फैक्ट्री कर्मचारियों को ड्यूटी आने-जाने की छूट रहेगी। होम डिलीवरी वाले होटल-रेस्टोरेंट भी खुलेंगे। पेट्रोल पंप व गैस आपूर्ति पूरे समय खुली रहेगी। आवश्यक सेवा से जुड़े वाहनों और सरकारी वाहनों को केवल ड्यूटी आवागमन के लिए छूट।  हवाई जहाज, ट्रेन व बस से यात्रा करने वालों को आवागमन में छूट रहेगी। शादी व संबधित समारोह में प्रतिबंधों के साथ छूट, बरात घरों में 50 फीसद लोग उपस्थित रह सकेंगे। शव यात्रा वाहन को छूट रहेगी। 

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