लखनऊ: दहेज प्रताडऩा से परेशान होकर मायके में रह रही पत्नी को उसके पति मोबाइल फोन पर कॉल कर तीन तलाक बोलकर 18 वर्ष पुराना रिश्ता तोड़ दिया। पीड़िता का आरोप है कि पति व ससुरालियों ने दहेज में कार की मांगी थी, जिसे पूरा नहीं करने पर 18 वर्ष पुरानी शादी को मोबाइल पर महज तीन बार तलाक बोलकर तोड़ दिया। पीड़िता ने इस संबंध में कैसरबाग कोतवाली में तहरीर देकर पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने पति इमरान, ससुर रमजान अली, सास जुबैदा, जेठ बबलू, देवर अमीन, ननद जीनत और यासमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। साथ ही मामले की जांच की जा रही है।
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प्रभारी निरीक्षक आनंद प्रकाश शुक्ला के अनुसार लालकुआं निवासी नूरी फातिमा का निकाह फरवरी वर्ष 2002 में सर्वोदयनगर के इमरान अली से हुआ था। पीडिता ने आरोप लगाया है कि शादी के कुछ समय बाद ही उसका पति और ससुराल वाले दहेज की मांग करने लगे और इस दौरान उसके साथ मारपीट भी की गई। परिवार न टूटे इसके लिए नूरी ससुराल पक्ष की प्रताडऩा को सहती रही। वर्ष 2017 में इमरान ने उससे खूब मारपीट की और घर से निकाल दिया। जिसके बाद से वह अपने मायके लालकुआं में रहने लगी।
परिवार के लोग रिश्तेदारों ने समझौते की काफी कोशिश की लेकिन वह नहीं माने। इस दौरान इमरान लगातार उस पर तलाक देने का दबाव बना रहा था। नूरी इसके लिए तैयार नहीं हुई, लेकिन इमरान ने इस महीने की शुरूआत में मोबाइल पर कॉल की। बातचीत के दौरान ही उसने मोबाइल पर ही तीन बार तलाक बोलकर रिश्ता खत्म कर लिया। इसके बाद 9 जनवरी को पीड़िता ने कैसरबाग थाने में तहरीर दी जिस पर दोनों पक्षों को बुलाया गया। समझौता कराने के लिए कोशिश की गई। नूरी ने बताया कोतवाली में ही उसे रिश्तेदारों से पता चला कि इमरान ने दूसरा निकाह कर लिया है।
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