हल्द्वानी: कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए स्कूलों के खुलने पर पाबंदी लगी थी। जिसके बाद निजी एवं पब्लिक स्कूलों की फीस भुगतान हेतु सरकार ने निर्देश जारी किए थे। बता दें कि शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने 26 अप्रैल को विस्तृत आदेश जारी किए थे। ट्यूशन फीस को लेकर स्कूलों को कड़े निर्देश दिए गए थे। लेकिन अब भी कुछ स्कूल अन्य मदों को फीस में शामिल कर एक्स्ट्रा फीस वसुलने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसे में अब सख्ती और बढ़ाई जा रही है।
दरअसल कुछ निजी व पब्लिक स्कूलों में फीस की ट्यूशन फीस से अधिक वसूली जा रही है। इसकी शिकायतें लगातार शासन को मिल रही हैं। बताया जा रहा है कि स्थानीय शिक्षाधिकारी शासन के आदेश के बावजूद शिकायतों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। अब इस मामले में मंडलीय अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) रघुनाथ लाल आर्या ने शुक्रवार को आदेश जारी किया है।
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आदेशों के अनुसार अगर निजी विद्यालयों द्वारा निर्देशों के बावजूद विगत वर्षों में अनेकों मदों जैसे खेल, कंप्यूटर आदि में ली जाने वाली फीस को भी ट्यूशन फीस में जोड़ कर फीस वसूल की जा रही है तो यह निर्देशों का उल्लंघन है। यह भी कि खंड शिक्षा अधिकारी एवं उप शिक्षा अधिकारियों द्वारा प्रकरण को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है।
अब आर्या द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि इस तरह के विद्यालयों को तुरंत रूप से लिस्ट किया जाए। साथ ही एक पूरी सूची तैयार कर इनकी जांच की जाए। दोषी पाये जाने की स्थिति में संबंधित के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसकी रिपोर्ट शिक्षा निदेशालय एवं मंडलीय कार्यालय को भेजी जाए। आदेशानुसार इस संबंध में लापरवाही बरतने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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