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कंडक्टर ने नहीं लौटाया एक रुपया, अब कोर्ट से मिली यात्री को जीत


नई दिल्ली: आमतौर पर हम लोग एक रुपए की कोई कीमत नहीं समझते लेकिन सोशल मीडिया पर इन दिनों तेजी से वायरल हो रहे एक मामले में ₹1 की वजह से कोर्ट में केस हो गया। बेंगलुरु में एक शख्स ने बस कंडक्टर द्वारा ₹1 का छुट्टा ना लौटाने पर केस कर दिया है। कंज्यूमर कोर्ट ने बीएमटीसी पर अब ₹2000 का जुर्माना भी लगा दिया है।

इंटरनेट पर वायरल हो रही स्टोरी के अनुसार रमेश नायक नाम के व्यक्ति ने बेंगलुरु कंजूमर कोर्ट में बीएमटीसी के खिलाफ केस किया था और ₹15000 का जुर्माना मांगा था। उन्होंने बताया कि साल 2019 में जब वह बीएमटीसी के बस से यात्रा कर रहे थे, तो उन्होंने ₹29 के टिकट के लिए ₹30 दिए थे। इसके बदले में कंडक्टर ने उन्हें ₹1 नहीं लौटाया।

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इस रवैया से नाराज होकर रमेश नायक ने कंजूमर कोर्ट में केस कर दिया। अब सारी दलीलों के बाद कोर्ट ने बीएमटीसी पर ₹2000 का जुर्माना लगाया है। इसका अर्थ यह है कि बीएमटीसी रमेश नायक को ₹2000 का हर्जाना देगी। साथ ही हजार रुपए कोर्ट फीस भी जमा करने के आदेश दिए हैं। अगर 45 दिनों में यह फीस जमा नहीं की गई तो ₹6000 प्रति वर्ष का ब्याज भी देना होगा। ये मामला तेजी से इंटरनेट पर वायरल हो रहा है।

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