उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड प्रभावी, विवाह पंजीकरण अब अनिवार्य
विवाह पंजीकरण के लिए 60 दिन की समय सीमा
उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू हो गया है, जिसके तहत अब राज्य में विवाह करने वाले हर जोड़े के लिए विवाह का पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके तहत विवाह पंजीकरण को 60 दिन के भीतर करना जरूरी होगा। अगर कोई जोड़ा तय समय सीमा में पंजीकरण नहीं कराता, तो उसे अतिरिक्त विलंब शुल्क (लेट फीस) का भुगतान करना होगा।
ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत
सरकार ने विवाह पंजीकरण को सरल और डिजिटल बनाने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल, ucc.uk.gov.in, विकसित किया है। इस पोर्टल पर नागरिक अपने मोबाइल, लैपटॉप या डेस्कटॉप के माध्यम से विवाह पंजीकरण कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति स्वयं आवेदन करने में असमर्थ है, तो वह नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) से भी पंजीकरण करा सकता है, हालांकि इसके लिए अतिरिक्त शुल्क देना होगा।
पूर्व में हुए विवाहों का पंजीकरण भी अनिवार्य
यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत सरकार ने 26 मार्च 2010 से 27 जनवरी 2025 के बीच हुई सभी शादियों के लिए पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। इन विवाहों का पंजीकरण अगले 6 महीने के भीतर करना होगा। 27 जनवरी 2025 के बाद होने वाली सभी शादियों का पंजीकरण विवाह की तिथि से 60 दिन के भीतर करना होगा।
पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज
विवाह पंजीकरण के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ आवश्यक होंगे:
- पति और पत्नी का आधार कार्ड (या अन्य पहचान प्रमाण)
- विवाह प्रमाण पत्र (यदि पहले से मौजूद हो)
- दूल्हा और दुल्हन की पासपोर्ट साइज फोटो
- विवाह स्थल और तिथि का प्रमाण
- शादी के गवाहों के दस्तावेज़
ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
विवाह पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें:
- ucc.uk.gov.in पोर्टल पर जाएं।
- होमपेज पर “Apply Now” या “Login” विकल्प पर क्लिक करें।
- पहली बार आवेदन करने वालों को “Register Here” विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- दो तरीके से रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है:
- आधार ऑथेंटिकेशन: इसमें अधिकांश जानकारी अपने आप भर जाएगी।
- नॉन-आधार ऑथेंटिकेशन: इसमें सभी जानकारी मैन्युअली भरनी होगी।
- आधार ऑथेंटिकेशन चुनने पर 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करें और OTP वेरिफाई करें।
- लॉगिन के बाद, “Marriage Registration” विकल्प चुनें।
- मांगी गई जानकारी भरें और आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।
- शुल्क भुगतान करें और आवेदन जमा करें।
डिजिटल विवाह प्रमाण पत्र
पंजीकरण पूरा होने के बाद, विवाह प्रमाण पत्र को डिजिटल रूप से पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता है। यह प्रमाण पत्र भविष्य में सरकारी योजनाओं और कानूनी मामलों में सहायक सिद्ध हो सकता है।
विवाह पंजीकरण न कराने के खतरे
अगर कोई जोड़ा विवाह पंजीकरण नहीं कराता, तो भविष्य में उसे सरकारी योजनाओं या कानूनी मामलों में विवाह प्रमाण पत्र की अनुपलब्धता के कारण समस्याएं हो सकती हैं।
