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बेटियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल होगी, कैबिनेट में पास हुआ बिल!

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नई दिल्ली: भारत में जल्द ही लड़कियों की शादी के लिए भी न्यूनतम आयु 18 की बजाय 21 साल हो सकती है। इससे संबंधित प्रस्ताव को बुधवार केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार ने उम्र बढ़ाने के एक बिल को मंजूरी दे दी है और जल्द ही सरकार इससे जुड़े बिल को संसद में पेश कर सकती है। बता दें कि पीएम मोदी ने बीते साल ही स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश को यह बताया था कि प्रस्ताव पर समीक्षा की जा रही है।

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पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा था, ‘यह सरकार लगातार बेटियों और बहनों के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित है। हमारी बेटियों को कुपोषण से बचाने के लिए यह जरूरी है कि उनकी शादी सही उम्र में हो।’ बता दें कि मौजूदा समय में भारत में लड़कियों के लिए शादी की कानूनी उम्र 18 साल है जबकि लड़कों के लिए 21 साल है।

इस योजना को व्यवहार में लाने के लिए सरकार बाल विवाह निषेध अधिनियम, विशेष विवाह अधिनियम और हिंदू विवाह अधिनियम में बदलाव करने के बारे में विचार कर रही है। आपको याद होगा कि न्यूनतम आयु का सिलसिला 12 साल से शुरू हुआ था और अब यह उम्र 21 साल तक पहुंचने वाला है।

पीएम मोदी ने बताया कि उन्हें देश भर से कई महिलाओं के पत्र मिले, जिसमें उनसे इस कमेटी की रिपोर्ट के बारे में पूछा गया और ये भी जानना चाहा कि सरकार कब इस मामले में फैसला लेने वाली है। पिछले साल गठित हुई टास्क फोर्स की रिपोर्ट का कहना था कि पहले बच्चे को जन्म देते समय बेटियों की उम्र 21 साल होनी चाहिए। विवाह में देरी का परिवारों, महिलाओं, बच्चों और समाज के आर्थिक, सामाजिक और स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

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