
Almora: National Highway: अल्मोड़ा-क्वारब राष्ट्रीय राजमार्ग-109 पर लगातार हो रहे भू-स्खलन, सड़क धंसने और बोल्डर गिरने की घटनाओं को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। जिलाधिकारी अंशुल सिंह द्वारा जारी आदेश के अनुसार 29 मई 2026 से अग्रिम आदेशों तक राष्ट्रीय राजमार्ग-109 के किमी-56 स्थित क्वारब लैंड स्लाइड जोन पर सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दी गई है।
हालांकि यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए क्वारब बाईपास मार्ग को हल्के वाहनों और यात्री बसों के लिए नियमित रूप से खोलने का निर्णय लिया गया है। यह फैसला लोक निर्माण विभाग और राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग की संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर लिया गया।
अधिशासी अभियंता, प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग अल्मोड़ा द्वारा 23 मई को किए गए निरीक्षण में दोनों ओर से सवारी बसों और छोटे यात्री वाहनों का सफल संचालन कराया गया। निरीक्षण में पाया गया कि वैकल्पिक बाईपास मार्ग हल्के वाहनों और बसों के संचालन के लिए सुरक्षित एवं उपयुक्त है। हालांकि मार्ग पर रोड सेफ्टी और प्रतिधारक दीवारों के निर्माण का कार्य अभी जारी है।
वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग ने क्वारब लैंड स्लाइड जोन पर हिल स्लाइड ट्रीटमेंट कार्य के चलते मुख्य मार्ग पर सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही पूरी तरह बंद रखने की संस्तुति की थी।
भारी वाहनों के लिए तय किए गए वैकल्पिक मार्ग
जिला प्रशासन ने भारी वाहनों के संचालन के लिए निम्न वैकल्पिक मार्ग निर्धारित किए हैं—
- अल्मोड़ा–विश्वनाथ–शहरफाटक मोटरमार्ग (राज्य मार्ग-13)
- खैरना–रानीखेत मोटरमार्ग (राज्य मार्ग-14)
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेशों का उल्लंघन गंभीरता से लिया जाएगा। प्रतिबंधित क्षेत्र में किसी भी दुर्घटना अथवा अवैध वाहन संचालन के लिए संबंधित थाना और चौकी प्रभारी जिम्मेदार होंगे।
एम्बुलेंस और अन्य आवश्यक सेवाओं में लगे वाहनों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है। वहीं विशेष परिस्थितियों में किसी वाहन को अनुमति देने का अधिकार संबंधित उपजिलाधिकारी, पुलिस क्षेत्राधिकारी या जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी को दिया गया है।






