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हल्द्वानी नगर निगम का नया नियम, 25 हज़ार रुपए का जुर्माना लग सकता है

हल्द्वानी को जल्द मिलेंगे कूड़ा वाहन, गीले और सूखे के अलावा तीसरी श्रेणी में भी उठेगा आपके घरों का कचरा
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हल्द्वानी: नगर निगम द्वारा डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए बैंणी सेना के माध्यम से महीने का चार्ज भी लिया जा रहा है। बैंणी सेना कूड़ा चार्ज लेने के बाद उपभोक्ताओं को एक रसीद भी देती है। जो प्रमाणित होती है कि उपभोक्ता कूड़ा खुले में नहीं फेंक रहे हैं।

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वही कई ऐसे घर भी हैं जहां पर किराएदार रहते हैं लेकिन वह कूड़ा उठाने का शुल्क नहीं दे रहे हैं। इसी क्रम में अब नगर निगम ने एक नियम को अनिवार्य कर दिया है जिसमें अगर उपभोक्ता रसीद दिखाने में सक्षम नहीं होता है तो ₹25000 का जुर्माना वसूला जाएगा। इसके अलावा नगर निगम ने कुछ ऐसे लोग भी चिन्हित किए हैं जो ₹60 शुल्क देने से बचने के लिए कूड़े को कूड़ा गाड़ी में ना डालकर खुले में फेंक रहे हैं और जला रहे हैं।

नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय ने कहा कि नगर निगम क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों को कूड़ा गाड़ी में कूड़ा देना अनिवार्य है। अगर कोई पैसे बचाने के चक्कर में कूड़ा गाड़ी में नहीं डाल रहा है और रसीद मांगने पर उनके पास रसीद नहीं होगी तो ₹25000 का जुर्माना वसूला जाएगा। उन्होंने कहा कि रसीद नहीं दिखाने वाले व्यक्ति को यह माना जाएगा कि वह सड़क के किनारे कूड़ा फेंक रहे हैं।

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