
Ankita Bhandari: High Court: नैनीताल: उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में दोषी करार दिए गए मुख्य आरोपित पुलकित आर्या और सौरभ भास्कर को हाई कोर्ट से फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। दोनों ने ट्रायल कोर्ट द्वारा सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा को चुनौती देते हुए और जमानत की मांग को लेकर उत्तराखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी।
मंगलवार को न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ साह की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। सुनवाई के दौरान अदालत ने आरोपितों को कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही मामले की अगली सुनवाई के लिए 20 जुलाई की तारीख तय की गई है।
गौरतलब है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड उत्तराखंड के सबसे चर्चित मामलों में शामिल रहा है। ट्रायल कोर्ट ने मामले में पुलकित आर्या, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। अब दोषियों की अपील पर हाई कोर्ट में सुनवाई जारी है।






