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उत्तराखंड में श्रमिकों के लिए नए नियम लागू! 7 तारीख तक वेतन और ओवरटाइम का मिलेगा दोगुना पैसा

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LabourRights | UttarakhandCabinet | MinimumWages : उत्तराखंड सरकार ने राज्य के लाखों श्रमिकों को राहत देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में उत्तराखंड मजदूरी संहिता नियमावली-2026 और उत्तराखंड औद्योगिक संबंध नियमावली-2026 को मंजूरी दे दी गई।

नई व्यवस्था के तहत अब श्रमिकों को हर महीने की 7 तारीख तक मजदूरी का भुगतान करना अनिवार्य होगा। सरकार ने मजदूरी का भुगतान डिजिटल माध्यम से करने पर भी जोर दिया है…ताकि भुगतान में पारदर्शिता बनी रहे और किसी तरह की गड़बड़ी की संभावना कम हो।

नई नियमावली के अनुसार यदि किसी श्रमिक से तय समय से अधिक काम कराया जाता है तो उसे ओवरटाइम का दोगुना भुगतान मिलेगा। साथ ही पुरुष और महिला श्रमिकों को समान कार्य के लिए समान वेतन देने का प्रावधान भी लागू किया गया है।

सरकार ने श्रमिकों की शिकायतों के समाधान की प्रक्रिया को भी आसान बनाया है। वहीं उद्योगों में कर्मचारियों और नियोक्ताओं के बीच होने वाले विवादों का समयबद्ध निपटारा करने के लिए नए नियम तय किए गए हैं। जिन संस्थानों में 20 या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं…वहां शिकायत निवारण समिति का गठन भी किया जाएगा।

नई नियमावली में ट्रेड यूनियनों से जुड़े प्रावधानों को भी स्पष्ट किया गया है। साथ ही छंटनी की स्थिति में कर्मचारियों को दोबारा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने और उन्हें नया कौशल सिखाने के लिए री-स्किलिंग की व्यवस्था भी की जाएगी।

सरकार का कहना है कि इन फैसलों से संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों के श्रमिकों को लाभ मिलेगा। समय पर मजदूरी, समान वेतन और श्रमिकों के अधिकारों की बेहतर सुरक्षा से प्रदेश में श्रम व्यवस्था और मजबूत होगी।

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