देहरादून: उत्तराखंड में अन्य राज्यों से व्यक्तियों और सामान की एंट्री को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है।राज्य में बाहर से प्रतिदिन आने वाले लोगों की संख्या को सीमित किया गया है। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण की आरटी-पीसीआर जांच कराए बगैर प्रतिदिन केवल दो हजार व्यक्तियों को ही प्रवेश की अनुमति दी जा रही है। इसके अलावा हर जिले में जिलाधिकारी को अवसादग्रस्त या मानसिक रूप से परेशान 50 व्यक्तियों को अनुमति देने के लिए भी अधिकृत किया गया है। हालांकि, यह पाबंदी उद्योगों में कार्यरत कार्मिकों, श्रमिकों, विधायकों, सांसदों, नौकरशाहों और बैठक के लिए बाहर से आने वाले तकनीकी विशेषज्ञों पर लागू नहीं है। आने वाले कुछ दिनों में इस नियम को बदला जा सकता है।
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केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है। उन्होंने अंतरराज्यीय और राज्य के भीतर व्यक्तियों और सामान की आवाजाही पर किसी भी तरह की पाबंदी लगाने पर आपत्ति जताई है। इसके अलावा उन्होंने आवाजाही के लिए राज्य सरकार या जिला प्रशासन से किसी भी तरह की अनुमति या ई-परमिट की जरूरत से इनकार किया गया है। राज्य सरकार को पत्र मिल गया है। खबरों की मानें तो प्रदेश सरकार अनलॉक-तीन को लेकर जारी की गई गाइडलाइन में संशोधन करेगी।
नई नियम आने के बाद अब किसी तरह की पाबंदी नहीं रहेगी। बाहर से आने वालों को सीमित संख्या में प्रवेश देने के प्रविधान को केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देशों के मद्देनजर हटाया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो मुख्य सचिव ओमप्रकाश की ओर से प्रवेश की अनुमति देने की पाबंदी हटाने के संबंध में पत्रावली मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को भेजी गई है। रविवार को प्रदेश सरकार नई गाइडलाइन जारी कर सकती है।