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मुखानी Path kind Lab की पकड़ी गई चोरी,RTPCR टेस्ट के नाम पर कालाबाजारी

हल्द्वानी: देश कोरोना वायरस के प्रकोप से जूझ रहा है। इसे कंट्रोल में करने के तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। इसके अलावा कई लोगों से रोजगार भी छिन गया है तो कई संस्थान व लोग मदद के लिए आगे आकर इंसानियत का परिचय दे रहे हैं। इसी बीच कुछ ऐसे तत्व भी है जो लोगों का फायगा उठा रहे हैं। हल्द्वानी में स्वास्थ्य से जुड़ी वस्तुओं में कालाबाजारी करने वाले कई लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दवाई, ऑक्सीजन व अन्य चीजों में कालाबाजारी हो रही थी। वहीं लंबे वक्त से कोरोना टेस्ट में भी अधिक शुल्क लेने की बात सामने आई थी। परिजनों द्वारा अस्पतालों एवं लेबों में ओवर रेटिंग एवं कालाबाजारी के सम्बन्ध में की जा रही शिकायत नैनीताल पुलिस को मिली तो नैनीताल एसएसपी प्रीति प्रियदर्शिनी ने सख्त एक्शन लिया है।

इसी क्रम में Path kind Lab मालती काम्प्लेक्स निकट मुखानी चैक के संचालक टेक्निशियन के द्वारा मरीजों से RT-PCR test करने के अधिक रूपयें वसूलने की शिकायत पुलिस मिली। एसओजी नैनीताल द्वारा लगातार ट्रेसिंग की जा रही थी। 11 मई को मालती काम्प्लेक्स निकट मुखानी चैक के संचालक टेक्निशियन को ट्रेस किया गया। एसओजी नैनीताल की टीम के कर्मचारी द्वारा ग्राहक बनाकर नोट पर हस्ताक्षर कराकर भेजा गया। Path kind Lab मालती कॅम्पेक्स निकट मुखानी चौक के संचालक द्वारा RT-PCR test करने के निर्धारित मूल्य 700 रूपए की एवज में 1200 रूपए वसूले जाने हेतु सही पाया गया। एसओजी नैनीताल टीम द्वारा तुरन्त थाना मुखानी से पुलिस बल व प्रशासन की टीम को मौके पर बुलाया गया।

Path kind Lab संचालक के खिलाफ कालाबाजारी/ ओवर रेटिंग करने के सम्बन्ध में थाना मुखानी में उक्त व्यक्ति के विरूद्व मुकदमा अपराध संख्या-108/21 धारा 420 भादवि व 51 डी आपदा प्रबंधन अधिनियम व 3 कालाबाजारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। लेब के सभी पुराने रिकार्ड जांच हेतु कब्जे पुलिस लिये गये है। अस्पतालों एवं लैबों में सुगम एवं पारदर्शी व्यवस्था बनाये रखने हेतु पुलिस एवं प्रशासन की टीमें लगातार कार्यवाही कर रही है तथा इस ओर विशेष दृष्टि रखी जा रही है। कालाबाजारी व ओवर रेटिग करने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा। बता दें कि इससे पहले वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल महोदया के द्वारा एसओजी नैनीताल की गठित टीम को समस्त मेडिकल स्टोरों, अस्पतालों एवं लेबों पर नजर रखने व क्षेत्र में मेडिकल सम्बन्धी चीजों की कालाबाजारी व ओवर रेटिग करने वालों को तत्काल गिरफ्तार किये जाने व उनके विरूद्व आवश्यक कार्यवाही की जाने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश दिये गये थे।

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