देहरादून: पूरे देश में चर्चा का विषय बना क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड और आर्य सेठी मामले में संघ के पदाधिकारियों को नैनीताल हाईकोर्ट ने राहत दी है। हाईकोर्ट ने क्रिकेट एसोसिएशन आफ उत्तराखंड के सचिव महिम वर्मा व प्रवक्ता संजय गुंसाई की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।मामले को सुनने के बाद वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश अरनेश कुमार बनाम विहार राज्य के निर्णय के आधार पर दोनों की गिरफ्तारी पर रोक लगाई।महिम वर्मा व संजय गुसाईं ने हाईकोर्ट में अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिए याचिका दायर की थी।
दरअसल, क्रिकेटर आर्य सेठी के पिता वीरेंद्र सेठी की तहरीर के बाद देहरादून पुलिस ने एसोसिएशन प्रवक्ता, वीडियो एनालिसिस्ट और सीनियर पुरुष क्रिकेट टीम के मैनेजर व कोच सहित सात के विरुद्ध वसंत विहार थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस द्वारा केस दर्ज करने के बाद भी किसी ने भी बयान दर्ज नहीं कराएं थे और इसके बाद एसएसपी ने टीम गठित कर गिरफ्तारी की कार्यवाही शुरू कर दी थी लेकिन कोर्ट ने अब सीएयू के पदाधिकारियों को राहत दी है।
बता दें कि सेठी के पिता ने सीनियर पुरुष क्रिकेट टीम के सदस्य क्रिकेटर आर्य सेठी की पिटाई करने, जान से मारने की धमकी देने और 10 लाख रुपये मांगने का लगाया था। उन्होंने इसमें मैनेजर नवनीत मिश्रा, कोच मनीष झा और वीडियो एनालिसिस पीयूष रघुवंशी के नाम का जिक्र किया था। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि सीएयू सचिव से बात की तो उन्होंने कहा कि मामला सुलझाने के लिए 10 लाख रुपये मांगे वरना आर्य का करियर बर्बाद कर देंगे। पुलिस ने कुल 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था।