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उत्तराखंड पुलिस ने नाबालिग को बालिग मानकर भेज दिया जेल, अजीब है ये मामला


काशीपुर: पुलिस कई बेहतरीन काम इस दौर में कर रही है। साथ ही उत्तराखंड की पुलिस किस कदर काम करते आई है। यह काबिले तारीफ है मगर कभी-कभी कुछ थानों से अजीबो गरीब मामले सामने आते रहते हैं। ऐसा ही एक मामला काशीपुर से सामने आया है। आइटीआइ थाना पुलिस ने पहले जिस किशोर को 14 वर्षीय मानते हुए जेल भेजा, अब उसे बालिग मानकर जेल भेज दिया।

जानकारी के अनुसार आइटीआइ थाना पुलिस ने नगर की पशुपति बिहार कॉलोनी निवासी एक किशोर के खिलाफ साल 2020 में 207/2020 अपराध संख्या पर मुकदमा दर्ज किया। इस समय किशोर की उम्र पुलिस ने 14 साल मानकर वारंट लेकर उसे बाल सुधार गृह भेज दिया। अब किशोर जमानत पर तो छूट गया मगर इस साल 24 अप्रैल को फिर से उसे थाना आइटीआइ ने किसी अपराध में पकड़ लिया।

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दरअसल उसके खिलाफ अपराध संख्या 95/2021 पर दूसरा मुकदमा दर्ज हुआ। इस बार पुलिस ने उसे वारंट लेकर हल्द्वानी उप कारागार भेज दिया। हैरानी की बात तो यही है कि जो किशोर पिछले साल 14 वर्षीय था उसे पुलिस ने इस बार 18 वर्ष का मानकर बालिग कैसे घोषित कर दिया। इस दौरान परिवारजनों ने भी उम्र कम होने की बात कही मगर किसी ने नहीं सुना।

सामाजिक कार्यकर्ता एडवोकेट संजीव कुमार आकाश ने राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग, राज्य बाल संरक्षण आयोग, डीजीपी सहित चार अधिकारियों को पत्र भेजकर मामले की शिकायत की है। उन्होंने स्कूल की टीसी को आधार बनाकर पुलिस पर किशोर के शारीरिक व मानसिक शोषण के आरोप लगाए हैं और न्याय की मांग की है।

आकाश ने मामले को लेकर अध्यक्ष राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, अध्यक्ष राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, डीजीपी उत्तराखंड और डीएम ऊधमसिंहनगर को पत्र भेजा है। उन्होंने बताया कि किशोर अपचारी को उप कारागार भेजना कायदे से उसके बाल अधिकारों के खिलाफ है। ऐसी स्थिति में किशोर न्याय अधिनियम 2016 का उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है।

एसओ आइटीआइ विद्यादत्त जोशी ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई मामला ध्यान में नहीं। साथ ही कहा कि पुलिस अपने सामने रखे तथ्यों पर कार्रवई करती है। अगर पशुपति बिहार कॉलोनी निवासी आरोपित किशोर है तो अदालत में अर्जी देकर स्वयं को नाबालिग साबित कर सकता है।

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