
School Bus Fare Uttarakhand | Transport Department Dehradun | School Van Charges | Uttarakhand Transport Rules | Bus Fare Update : स्कूली बस और वैन किराए को लेकर परिवहन विभाग ने बड़ा स्पष्टिकरण जारी किया है। विभाग ने साफ कर दिया है कि जो किराया तय किया गया है वह अधिकतम सीमा है और इससे ज्यादा शुल्क नहीं लिया जा सकता।
परिवहन विभाग ने कहा कि यदि किसी स्कूल और अभिभावकों के बीच पहले से कम किराए पर सहमति बनी हुई है…तो उसमें किसी भी तरह की बढ़ोतरी नहीं की जाएगी।
हाल ही में विभाग ने स्कूली बसों और वैन के लिए अधिकतम मासिक किराया निर्धारित किया था। इसके तहत बसों के लिए 1 से 10 किलोमीटर तक 2200 रुपये और वैन के लिए 1 से 5 किलोमीटर तक 2100 रुपये की अधिकतम सीमा तय की गई है।
दरअसल कुछ जगहों से यह शिकायतें सामने आई थीं कि स्कूल प्रबंधन पहले से कम किराया लेने के बावजूद नए आदेश का हवाला देकर फीस बढ़ा रहे हैं। इसी को देखते हुए परिवहन विभाग ने स्थिति स्पष्ट की है।
सचिव राज्य परिवहन प्राधिकरण एसके सिंह ने निर्देश दिए हैं कि सभी स्कूल अपने बस रूट, स्टॉपेज और दूरी के अनुसार तय किराया सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करें।
साथ ही वैन संचालकों को भी सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे निर्धारित सीमा से अधिक किराया नहीं वसूलेंगे और चेकिंग के दौरान अभिभावकों या छात्रों को दी गई रसीद दिखानी होगी।
परिवहन विभाग ने संकेत दिए हैं कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।






