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उत्तराखंड कैबिनेट ने रिकॉर्ड 28 प्रस्तावों पर लगाई मोहर, नई खेल नीति को मिली हरी झंडी

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में चल रही मंत्रिमंडल की बैठक में 30 मामले सामने आए थे जिसमें से 28 प्रस्तावों पर मंत्रिमंडल ने मोहर लगा दी है। नई खेल नीति – 2021 पर मंत्रिमंडल ने सहमति जाता दी है। प्रदेश में खेल संस्कृति के विकास व उन्नयन हेतु उत्कृष्ट एवं प्रभावी ‘उत्तराखंड खेल नीति-2021’ के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गयी है। समस्त खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, खेल प्रेमियों को ‘उत्तराखंड खेल नीति-2021’ लागू होने का इंतजार था।

उत्तराखंड खेल नीति-2021’ की मंजूरी हेतु माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के साथ समस्त कैबिनेट का ह्रदय की गहराई से आभार व्यक्त करता हूँ। निश्चित ही आगामी भविष्य में उत्तराखंड, खेल प्रदेश के रूप में भी अपनी पहचान बनाएगा। प्रदेश के खिलाड़ी, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पटल पर देश-प्रदेश का नाम रोशन करेंगे।

कैबिनेट के फैसलों पर एक नजर

– नई खेल नीति-2021 पर लगी मोहर

– होमस्टे योजना की नियमावली में किया गया संशोधन

– केदारनाथ में निविदा को बढ़ाने का लिया फैसला।

– लीज की जमीन पर भी बना सकेंगे होम स्टे।

– ट्रांसमिशन लाइन निर्माण के लिए भारत सरकार की गाइडलाइन को किया गया एडॉप्ट।

– कंप्यूटर अनुभव की अनिवार्यता को किया गया समाप्त।

– मेगा इंडस्ट्रियल एवं इन्वेस्टमेंट नीति -2021 को किया गया लागू।

– भोजन माताओ के वेतन में 1 हजार की बढ़ोतरी

– पीआरडी जवानों का 2100 रुपये की बढ़ोतरी कैबिनेट ने की मंजूर।

– वन विकास निगम में स्केलर के पद पर एसीपी करने का लिया निर्णय।

– भूमि विनियमितयीकरण को मंजूरी।

– पार्किंग की समस्या को दूर करने के लिए केविटी पार्किंग को मंजूरी।

– बद्रीनाथ में मास्टर प्लान के चलते सहमति के आधार पर सर्किल रेट के 2 गुना भुगतान किया जाएगा।

– मेडिकल की फीस इसी वर्ष से लागू होगी

– प्रत्येक न्याय पंचायत में 6500 लाभार्थियों को मधु ग्राम के तहत प्रत्येक व्यक्ति को 20 बॉक्स दिए जाएंगे।

– सभी जिला न्यायालयों में एविडेन्स के लिए जाने में  वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये मोबाइल से साक्ष्य देने को मंजूरी

– मेगा टैक्सटाइल पार्क पालिसी में किया गया संसोधन।

– इको टूरिज्म में 9 पद किये गए सृजित।

– लॉकडाउन के समय मे बंद शराब की दुकानों में राजस्व को किया गया माफ।

– सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में संसोधन।

– विधानसभा सत्र के लिए पूर्व में घोषित तिथियों को लिया वापिस।

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