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उत्तराखंड में 15 जून तक जारी रहेगा कोरोना Curfew, आदेश जारी, छूट भी मिली है

उत्तराखंड में एक जून तक बढ़ा कोरोना कर्फ्यू, बदलावों पर डालें नज़र

देहरादून: राज्य में कोरोना Curfew 15 जून तक जारी रहेगा। हालांकि इस बार कुछ राहत लोगों को मिलेगी। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में जिलाधिकारी अपने जिले में ग्रामीण क्षेत्रों के संक्रमण की परिस्थिति का आकलन करते हुए आवश्यकतानुसार स्तर पर आदेश जारी करेंगे। पहले की तरह कोरोना Curfew 8 जून सुबह 6 बजे से 15 जून सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। ग्रामीण इलाकों पर कोरोना वायरस की स्थिति को देखते हुए डीएम फैसला कर सकते हैं।

इसके अलावा पहले की तरह दूसरे राज्यों से उत्तराखंड आ रहे लोगों को 72 घंटे पुरानी कोरोना नेगटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। इसके अलावा देहरादून स्मार्ट सिटी पोर्टल पर भी पंजीकरण करना होगा। कोरोना वैक्सीनेशन जारी रहेगा। Curfew की अवधि में कोरोना वैक्सीन के लिए जा रहे लोगों को छूट मिलेगी। इसके अलावा व्यक्तियों को निजी वाहन, टैक्सी, ऑटो रिक्शा में जाने हेतु छूट दी जायेगी।

COVID-19 के संक्रमण को देखते शादी में केवल 20 लोगों को ही एंट्री मिलेगी। सभी के पास कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट होना अनिवार्य है। फिलहाल समस्त शैक्षिक प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान, आदि अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगे।

राज्य में राशन की दुकानें सिर्फ नौ और 14 जून को सुबह आठ से एक बजे दोपहर तक खुलेंगी। इसके अलावा सेनेटरी व किताबों की दुकानें भी नौ और 14 जून को खुलेंगी। इसके अलावा खाद्य पैकेजिंग, रेडिमेड एकल रूप में, दर्जी की दुकानें, चश्में की दुकानें, साइकिल स्टोर, मोटर Parts, की दुकानें 11 जून को ही खुलेंगी। फोटो कांपी और टिंबर मर्चेंट की दुकानें नौ जून को ही खुलेंगी।
शराब की दुकानें नौ जून, 11 और 14जून को खुलेंगी। रोजाना की तरह आपत वस्तुओं की दुकाने 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुलेगी।

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