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उत्तराखंड सरकार का आदेश, स्कूल वाले अभिभावकों पर नहीं बना पाएंगे फीस का दबाव


हल्द्वानी: प्रदेश के स्कूलों में फीस को लेकर स्थिति अब क्लियर हो गई है। उत्तराखंड शिक्षा विभाग ने स्कूल फीस की बढ़ोत्तरी को लेकर नया आदेश जारी किया है। शिक्षा सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम ने कक्षा 6 से लेकर कक्षा 11 तक के लिए यह आदेश जारी किए हैं। लिहाजा अभिभावकों के लिए आदेश राहत लेकर आए हैं।

शिक्षा सचिव द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि सभी स्कूल लॉकडाउन की अवधि तक ट्यूशन फीस के अलावा अन्य फीस नहीं ले सकते। साथ ही अभिभावकों को फीस किस्त में देने के लिए भी शासन द्वारा राहत दी गई है। हालांकि यह शिक्षण संस्थानों पर निर्भऱ करेगा कि वे किस तरह से किस्तों में बकाया ट्यूशन फीस लेंगे।

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इसके अलावा कुछ स्कूल ऐसे भी हैं जहां केवल ऑनलाइऩमोड में पढ़ाई हो रही है। इस तरह के स्कूल केवल ट्यूशन फीस ही ले सकेंगे। कुल मिलाकर ऑनलाइन पढ़ाई के दौरान की केवल ट्यूशन फीस ही ली जा सकेगी। बता दें कि इससे पहले भी शासन की तरफ से फीस के मुद्दे पर आदेश जारी किए जा चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद कुछ स्कूल प्रबंधन लगातार अभिभावकों पर फीस के लिए दबाव बना रहे थे।

यह मामला कोर्ट तक चला गया था। अब शिक्षा सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम की तरफ से नया आदेश जारी हुआ है। जिसमें बताया गया है कि स्कूलों को लॉकडाउन अवधि के दरम्यान की ट्यूशन फीस ही लेने के निर्देश दिए गए है। लाजमी है कि अभिभावकों की परेशानी अब काफी हद तक दूर हो सकेगी।

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