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उत्तराखंड में नया आदेश, रोजाना रात 10 घंटे का रहेगा लॉकडाउन

हल्द्वानी: मंगलवार को कोरोना वायरस के आंकड़ों ने उत्तराखंड में 3 हजार का आंकड़ा पार कर दिया। इसके बाद सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए गाइडलाइन में बदलाव किया है। रात्रि कर्फ्यू का समय  रात्रि 09 बजे सुबह 05 बजे से बदलकर शाम 07 बजे से सुबह 05 बजे तक कर दिया।

इस बीच व्यक्तियों को आवाजाही पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेगी। हालांकि उन लोगों को छूट मिलेगी जो औद्योगिक संस्थाओं में कार्य करते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग पर आपातकालीन परिचालन हेतु व्यक्तियों और सामानों की आवाजाही मालवाहक वाहनों की यात्रा और उतार-चढ़ाव की इजाजत रहेगी।

जिम स्पा और स्विमिंग पूल पूरी तरह से बंद करने के निर्देश

वहीं बस और ट्रेन और हवाई जहाज से उतरने के बाद अपने गंतव्य के लिए जाने वालो को छूट मिलेगी। शादी और संबंधित समारोह के लिए बैंक्विट हॉल और विवाह समारोह से संबंधित व्यक्तियों को निर्धारित समय में प्रतिबंध से छूट प्रदान की जाएगी। आदेश में 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों गर्भवती महिला और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को घर से बाहर ना निकलने की सलाह दी गई है। कंटेनमेंट जोन और माइक्रो कंटेनमेंट जोन में सभी गतिविधियों पर पाबंदी रहेगी।

इसके अलावा सरकार ने सभी शिक्षण संस्थान ,प्राइमरी ,जूनियर ,हाईस्कूल ,इंटरमीडियट ,बोर्डिंग डिग्री कॉलेज ,पॉलिटेक्निक ,आईटीआई व कोचिंग संस्थान अग्रिम आदेशों तक बंद रखने का फैसला किया है। वहीं रविवार को पहले की तरह Curfew जारी रहेगा।

इसके अलावा शहरी क्षेत्र में आने वाली जरूरी और आवश्यक सेवा प्रदाता व्यापारिक प्रतिष्ठानों को छोड़ते हुए अन्य सभी संस्थान प्रत्येक दिन 2 बजे बंद किए जाएंगे। राज्य की सीमा में प्रवेश करने वाले बाहरी व्यक्तियों पर्यटक, श्रद्धालु और अन्य लोगों को उत्तराखंड स्मार्ट सिटी पोर्टल पर पंजीकरण करना अनिवार्य होगा, जिसके 72 घंटे पूर्व तक की नेगेटिव रिपोर्ट के साथ उत्तराखंड में प्रवेश कर सकते हैं।

उत्तराखंड राज्य के निवासी जो अन्य राज्यों से राज्य में प्रवेश कर रहे हैं, उन्हें उत्तराखंड स्मार्ट सिटी के पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा। ऐसे व्यक्तियों को खुद को होम क्वॉरेंटाइन करना होगा। वो स्वास्थ्य की निरंतर मॉनिटरिंग करेंगे। इस दौरान किसी भी प्रकार के कोविड-19 लक्ष्यण मिलने पर वह कोविड-19 हेल्पलाइन पर संपर्क करेंगे।

जनपद में तैनात विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मियों पुलिस विभाग को छोड़कर के अवकाश सीधे निदेशालय से स्वीकृत नहीं किए जाएंगे, संबंधित जनपद के जिलाधिकारी की अवकाश स्वीकृत किए जाने हेतु सक्षम होंगे। इन आदेशों को 21 अप्रैल 2021 से लागू किया जाएगा।

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