देहरादून: कोविड-19 संक्रमण के प्रकोप के बीच हाईकोर्ट ने अहम आदेश जारी कर दिए हैं। प्रदेश के सभी सभी जिला व अधीनस्थ न्यायालयों को 16 मई तक बंद करने के आदेश दिए गए हैं। बता दें कि यह आदेश तीन मई से उक्त तिथि तक लागू रहेंगे। हाईकोर्ट की ओर से शनिवार को इस बारे में नोटिफिकेशन जारी किया गया है।
इस बात से कोई अछूता नहीं है कि उत्तराखंड में कोरोना के कहर ने लोगों को थका दिया है। सरकार व प्रशासन की नींद उड़ गई है। स्वास्थ्य विभाग व मेडिकल से जुड़े स्टाफ व फ्रंटलाइन वर्कर दिन रात एक कर मरीजों की सेवा में जुटे हुए हैं। मगर केस फिर भी कम नहीं हो रहे। सरकारी द्वारा तरह तरह के आदेश भी जारी किए जा रहे हैं।
अब न्यायालयों को कोरोना से बचाने के लिए हाईकोर्ट हरकत में आया है। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल धनंजय चतुर्वेदी की ओर से आदेश जारी हुआ है। जिसके अनुसार तीन मई से 16 मई तक उत्तराखंड के सभी जिला व अधीनस्थ कोर्ट बंद रहेंगे। मतलब अब इन अदालतों में 17 मई से ही मामलों की सुनवाई हो सकेगी।
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हालांकि अवकाश की अवधि में भी अधिवक्ता के अनुरोध पर रिमांड, जमानत से जुड़े मामलों में सुनवाई हो सकेगी। इसके लिए अधिवक्ता को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ई-मेल पते पर अपने अनुरोध को दर्ज कराना होगा। जिसमें असाधारण परिस्थितियों को सही ठहराते हुए मामले के तथ्यों का विवरण है। जानकारी के मुताबिक हरेक जिला न्यायाधीशों की ई-मेल पते का विवरण आधिकारिक वेबसाइट में प्रदर्शित किया जाएगा।
इसके बाद जिला न्यायाधीश आधिकारिक वेबसाइट में न्यायिक अधिकारी को नामित करेंगे। जिन्हें अधिवक्ताओं द्वारा सूचना के संपर्क किया जा सकता है। इसके बाद ही जिला न्यायाधीश तय करेगा कि मामले की तत्काल सुनवाई होनी चाहिए या नहीं। आवश्यकता होगी तो मामले को न्यायालय भेजा जाएगा। अधीनस्थ न्यायालय 17 मई से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रिमांड, जमानत और अस्थायी निषेधाज्ञा से संबंधित कार्य करेंगे।
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