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उत्तराखंड हाईकोर्ट का बड़ा आदेश,प्रवासियों को बॉर्डर पर किया जाए क्वारंटाइन

उत्तराखंड हाईकोर्ट का बड़ा आदेश,प्रवासियों को बॉर्डर पर किया जाए क्वारंटाइन

नैनीतालः उत्तराखंड में बाहर राज्यों में फंसे प्रवासियों को लाने का सिलसिला शुरू हो गया है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने आज बुधवार को अन्य राज्यों से आ रहे राज्य के प्रवासियों को लेकर बड़ा आदेश दिया है।

बता दें कि कोर्ट का कहना है कि रेड जोन से आने वाले हर एक प्रवासी को आवश्यक रूप से बॉर्डर पर ही क्वारंटाइन किया जाए। इसके साथ ही उनका कोरोना टेस्ट भी किया जाए। रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद ही उन्हें घर को भेजा जाए। राज्य में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। प्रवासियों के राज्य वापसी के बाद कोरोना के मामले तेजी से सामने आ रहे हैं। कई लोग प्रवासियों के आने का विरोध भी कर रहे हैं।

लॉकडाउन 4 में कई बड़ी छूट दी गई है। बाजार खुलने से लेकर गाड़ियों को ऑड-इवेन में चलने के निर्देश दिए गए हैं। लॉकडाउन-4 में सबसे ज्यादा छूट दी गई है। लॉकडाउन के वजह से बाजार बंद था वहीं यातायात भी पूरी तरह से थप था। लेकिन आज से दी गई छूट से एक बार फिर से लोगों की जिदंगी पटरी पर दौड़ सकेगी। 59 दिन के बाद लोगों के लिए थोड़ी राहत भरी खबर आई है।

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