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उत्तराखंड में 18 नियमों के साथ खुलेंगे स्कूल, SOP पर नजर डालें अभिभावक

देहरादून:कुछ देर पहले राज्य सरकार ने कक्षा 6 से 12 कक्षा तक स्कूल खोलने हेतु गाइडलाइन जारी कर दी है। बता दें कि कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के विद्यालय 2 अगस्त 2021 से तथा कक्षा 6 से 8 तक की कक्षाएं दिनांक 16 अगस्त 2021 से खुल रहे हैं, जहां भौतिक रूप से पढ़ाई शुरू की जाएगी। सरकार ने बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए कुछ नियम बनाए हैं।

सचिव राधिका झा ने द्वारा आदेश पर नजर डाले तो विद्यालय खोले जाने से पूर्व समस्त आवासीय परिसर के आवासीय कक्ष किचन, डायनिंग हॉल, वॉशरूम, पेयजल स्थल, वाचनालय, पुस्तकालय तथा विद्यालय परिसर में कक्षाओं प्रयोगशाला, पुस्तकालय, शौचालय, पेयजल स्थल आदि ऐसे स्कूलों जहां पर छात्र-छात्राओं का भौतिक रूप से आवागमन होता हो कब भली-भांति सैनिटाइज करवाना अनिवार्य होगा। प्रबंधक को विद्यालय में सैनिटाइजर हैंड वॉश थर्मल स्कैनर प्राथमिक उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।

किसी बोर्डिंग डे/ बोर्डिंग स्कूल में जिसमें अधिक छात्र हो तथा भौतिक रूप से शिक्षण कार्य को एक साथ किया जाना संभव नहीं हो पाएगा, वहां स्कूल प्रबंधन को दो पालियों में कक्षाओं का संचालन करना होगा। पहली पाली में सम अनुक्रमांक के बच्चे तो दूसरी पाली में विषम अनुक्रमांक के छात्रों को स्कूल में बुलाया जाएगा लेकिन जहां बच्चों की संख्या कम है,वहां स्कूलों का संचालन एक पाली में किया जा सकता है। हॉस्टल में पढ़ने वाले बच्चों को 48 घंटे पुरानी कोरोनावायरस नेगेटिव रिपोर्ट पेश करनी होगी। यह नियम स्कूल स्टाफ के लिए भी लागू किया गया है। आरटीपीसीआर रिपोर्ट होने पर ही स्कूल में एंट्री मिल पाएगी।

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