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उत्तराखंड कैबिनेट का फैसला, शहर नहीं केवल गांव में होमस्टे पर मिलेगी सब्सिडी

देहरादून: जब जब कैबिनेट बैठक होती है, तब तब प्रदेशवासी सक्रिय होकर खबरों का इंतजार करते हैं। अब बीते दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंत्रिमंडल की बैठक हो गई है। इस बैठक में खाद्य, शहरी विकास, वित्त, राजस्व, शिक्षा से संबंधित विषयों पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जिनके बारे में मुख्य सचिव एसएस संधू ने जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि कैबिनेट बैठक में कुल 21 बिन्दुओं पर फैसले लिए गए हैं।

बैठक में हुए निम्न निर्णय

बैठक में फैसला लिया गया कि होम स्टे पर शहरी क्षेत्रों में सब्सिडी नहीं मिलेगी, अब केवल ग्रामीण क्षेत्रों में ही सब्सिडी मिलेगी। गौरतलब है कि सरकार स्वरोजगार बढ़ाने की दृष्टि से होमस्टे को सपोर्ट करती है। इसके लिए सब्सिडी पर ऋण दिया जाता है। इसके अलावा वित्त विभाग के तहत ई सटापिंग की सुविधा बैंक में हो सकेगी तथा विघुत विभाग के 4 को सरेंडर किया है, सहायक लेखाकार के पद जोड़े जाएंगे। वहीं, वित्त विभाग के तहत बिल लाओ और इनाम पाओ योजना को एक साल बढ़ाया गया है।

पंचायती राज विभाग के तहत जिला योजना समिति के तहत सदस्यों की मौजूदगी के नियम में बदलाव, बैठक आयोजित करने को लेकर बदलाव हुआ है। जबकि 603 प्राथमिक 76 उच्च प्राथमिक स्कूलों को उत्कृष्ट विद्यालयों के रूप में चयनित किया गया है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे चयनित विद्यालय। इसके अलावा सैनिक कल्याण विभाग के तहत उपनल कर्मचारियों को हर महीने मिलेगा प्रोत्साहन भत्ता, अभी तक 3 महीने में भत्ता मिलता था।

सिंचाई विभाग के तहत ढांचे में शोध अधिकारी के पदों को किया गया संशोधित, 24 पद किये गए संशोधित

आबकारी विभाग के तहत पॉलसी के तहत वित्त विभाग के तहत 12 प्रतिशत वैट किया गया स्वीकृति

लोक सेवा आयोग 30 अस्थायी पद स्वीकृति दी गयी, संविदा के आधार पर होगी भर्ती

शहरी विकास विभाग के तहत सिरोली ग्रामपंचायत को को निकाय से वापस लिया गया

नियोजन विभाग के तहत अस्थापना विकास बोर्ड के गठन को मंजूरी

हॉर्टिकल्चर के तहत 17 हजार से ज्यादा पॉलीहाउस किए गए स्वीकृत, 80% सब्सिडी के तहत लगाए जाएंगे पॉलीहाउस

ऋषिकेश से नीलंकठ तक रोपवे के प्रस्ताव को मंजूरी

जिला विकास प्राधिकरण को लेकर कैबिनेट का बड़ा निर्णय, 2021 में इस प्राधिकरण को वापस लेने का सरकार ने लिया था निर्णय, लेकिन अब नए डेस्टिनेशन पर बढ़ती ट्रैफिक समस्या पर सरकार हुई सख्त, स्टेट हाईवे के अंतर्गत आने वाली ऐसी जगह पर किसी भी निर्माण काम के लिए नक्शा पास कराना होगा जरूरी, पहाड़ी क्षेत्रों में 50 मीटर, मैदान में 100 मीटर रहेगा मानक

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