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दिल्ली के बाद उत्तराखंड में भी कोविड नियमों में मिली छूट, ध्यान से पढ़ें…

नई दिल्ली: कोरोना वायरस के मामलों में कमी आने के बाद राज्यों ने पाबंदियों में ढील देना शुरू कर दिया है। दिल्ली सरकार ने अब निजी चार पहिया वाहनों में यात्रा करने वाले लोगों के लिए मास्क पहनना अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। यह नियम सोमवार से लागू किया जा रहा है।

दिल्ली में निजी वाहनों में एक साथ यात्रा करने वाले लोगों को राहत देते हुए दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने शनिवार को एक आदेश में कहा कि बिना मास्क के पकड़े जाने पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। शुक्रवार को डीडीएमए की बैठक में सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना 2,000 रुपये से घटाकर 500 रुपये कर दिया गया था।

इसके अलावा उत्तराखंड में कोरोना वायरस की नई गाइडलाइन जारी की गई हैं और उसमें लोगों को राहत मिली है। मंगलवार को सरकार ने प्रदेश में स्विमिंग पूल और वाटर पार्क खोलने की अनुमति दे दी। आदेश में कहा गया कि राज्य में स्वीमिंग पूल और वाटर पार्क पूरी क्षमता से खुलेंगे। हालांकि 10 मार्च, 2022 तक राजनीतिक रैली और धरना प्रदर्शन की अनुमति नहीं होगी। इसी तरह उत्तराखंड में सभी कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति पूर्ण क्षमता के साथ सुनिश्चित होगी। सरकार ने कहा सभी निर्देश एक मार्च प्रभावी हो गए हैं।

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