हल्द्वानी: शहर में दो साल पहले हुए दुष्कर्म कांड में आरोपी को 20 साल की कैद की सज़ा सुनाई गई है। मगर मामला थोड़ा अलग है। यहां पीड़िता और मां ने कोर्ट में अपने बयान को बदला था। उन्होंने आरोपित की बजाय किसी और का नाम लिया। मगर कोर्ट ने डॉक्टर की बात सुनकर आरोपी को 20 साल की सज़ा सुना दी।
मिली जानकारी के अनुसार दो साल पहले एक 6 साल की बच्ची के पिता ने वसीम नाम के व्यक्ति पर उसकी बेटी से दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। हुआ यह था कि 12 फरवरी 2019 को बच्ची ने स्कूल जाने से मना किया। मां के पूछने पर उसने अपनी आपबीती सुनाई। बताया कि पड़ोसी वसीम ने उसके साथ अश्लील हरकतें की हैं। जिसके बाद बच्ची के पिता की तहरीर पर बनभूलपुरा थाने में केस दर्ज हुआ था। मामला विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अर्चना सागर की अदालत में चला।
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शासकीय अधिवक्ता नवीन जोशी की मानें तो केस में आठ गवाह पेश किए गए थे। मगर अजीब बात यह रही कि न्यायालय में बयान देने के वक्त पीड़िता और मां दोनों ही बयानों से मुकर गए। बजाय असली आरोपित के वे किसी और का नाम बता रहे थे। जिसके बाद महिला अस्पताल की उस चिकित्सक की मदद ली गई। जिसने पीड़ित बच्ची की मेडिकल जांच की थी।
डॉक्टर ने साफ कर दिया कि बच्ची के प्राइवेट पार्ट में छेड़छाड़ की गई थी। साथ ही यह भी बताया कि मेडिकल परीक्षण के दौरान बच्ची ने वसीम के दुष्कर्म करने की जानकारी उन्हें दी। डॉक्टर के इसी बयान के आधार पर शासकीय अधिवक्ता ने उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के कई आदेशों का हवाला दिया।
जिसके बाद बुधवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। वसीम को धारा 376(3) में 20 साल कैद व 10 हजार जुर्माना, धारा 354(क) में तीन साल कैद व पांच हजार जुर्माना, धारा 506 में दो साल कैद व पांच हजार जुर्माना, 9(एल)(एम)/10 पॉक्सो अधिनियम में पांच साल कैद व पांच हजार जुर्माने की सजा सुनाई गई है। आपको बता दें कि वसीम इस वक्त जेल में ही है।
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