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हल्द्वानी: डीलर एसेसरीज के नाम पर ग्राहक को परेशान नहीं करेंगे, RTO ने दिए जांच के निर्देश

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हल्द्वानी: शहर के लोगों को आरटीओ ने राहत दी है। अक्सर कार या अन्य वाहन खरीदते वक्त मोटर वाहन डीलर द्वारा ग्राहकों को एसेसरीज शोरूम से ही खरीदने के लिए कहा जाता है। ऐसा नहीं करने व बाहर से काम कराने पर वॉरंटी नहीं मिलने की बात कही जाती है। जानकारी के अभाव में कई लोग शोरूम से ही काम करवाते हैं। इस संबंध में परिवहन विभाग को शिकायत मिली तो आरटीओ संदीप सैनी भी सभी डीलरों को चेतावनी दे दी है।

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ग्राहक को बाध्य किया तो कार्रवाई होगी

आरटीओ संदीप सैनी ने कहा कि वाहन बेचते समय डीलर ग्राहकों को एसेसरीज बेचने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। हल्द्वानी में पिछले दिनों संभागीय परिवहन अधिकारी को मोटर वाहन डीलर ग्राहकों को वाहन बेचते समय एसेसरीज (कार में सीट कवर, मैट, ऑडियो सिस्टम, बाइक में साइड बैग, ग्रिप आदि) खरीदने के लिए भी बाध्य करने की शिकायत मिली थी। इसके बाद आरटीओ ने एआरटीओ को वाहन डीलरों की जांच के निर्देश दिए हैं। ग्राहक को बाध्य करना मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन है। इसके अलावा परिवहन विभाग को जानकारी मिली है कि कुछ मोटर वाहन डीलर सब डिलरशिप और डिस्प्ले सेंटर के नाम से एसेंजी संचालित करने की शिकयत भी मिली है।

जांच के निर्देश जारी

आरटीओ संदीप सैनी ने सभी उप संभागों के एआरटीओ को निर्देश जारी कर वाहन डीलरों की जांच करने को कहा है। शिकायत सही पाए जाने पर डीलर पर मोटर वाहन अधिनियम 1988 (संशोधित) और सीएमवीआर 1989 (संशोधित) के तहत कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि वाहन के साथ एसेसरीज खरीदने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। ग्राहकों का उत्पीड़न किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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