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लॉकडाउन के बीच हल्द्वानी में खुल सकती हैं ये दुकानें, इन नियमों का रखना होगा ध्यान


हल्द्वानी: छोटे व्यापारियों को कोरोना वायरस के चलते लागू लॉकडाउन के वजह से काफी नुकसान झेलना पड़ रहा था। उत्तराखंड में कुछ वक्त के लिए तो छूट दी गई थी लेकिन उससे आर्थिक नुकसान कम तो नहीं हो सकता था। इस क्रम में मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से दुकान खोलने के संबंध में शुक्रवार देर रात आदेश जारी किए गए हैं।

इस आदेश के मुताबिक नगर निगम और नगर पालिका के अंदर आने वाली दुकानें ही खुल सकेंगी। पंजीकृत दुकानों को खोलने की मंजूरी होगी। इसके अलावा बाहर रिहायशी और मार्केट एरिया में मौजूद दुकानें खुल सकेंगी। इसके अलावा शहरी/ग्रामीण क्षेत्र में नगर निगम/पालिका की सीमा के भीतर रेजिडेंशियल कॉम्प्लैक्स और कॉलोनियों में मौजूद पड़ोस की दुकान खुल सकेंगी। इसमें जरूरी और गैर जरूरी वस्तुओं से जुड़ी दुकानें शामिल हैं।

दूसरी तरफ दुकान खोलने के बाद दुकानदार को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाना होगा। इसके अलावा दुकानों पर अधिकतम 50 फीसदी स्टाफ ही कार्य कर सकेगा। इस दौरान प्रत्येक कर्मचारी के मुंह पर मास्क और हाथों में ग्लव्ज होना जरूरी है। ऐसा नहीं होने पर संबंधित प्रशासन कार्रवाई करेगा। मार्केट कॉम्पलेक्स की दुकानों को छोड़कर रिहायशी इलाकों में मौजूद दुकानें, अकेली दुकानें या नेवरहुड शॉप्स खुल सकेंगे, जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रजिस्टर्ड हैं। सिंगल ब्रांड और मल्टी ब्रांड मॉल नहीं खुलेंगे।बता दें कि 3 मई तक लॉकडाउन घोषित हैं और उस बीच सरकार के इस आदेश को छोटे दुकानदार राहत के रूप में देख सकते हैं।

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