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हल्द्वानी समेत नैनीताल जिले में बनानी है कॉलोनी… इन नियमों का पालन करना है जरूरी

हल्द्वानी: शहर में जिला विकास प्राधिकरण की छापेमारी लगातार जारी है और तमाम खामियां सामने आ रही है। सबसे पहले अवैध रूप से बन रहे कमर्शियल कॉम्प्लेक्स पर शिकंजा कसा गया। इसके बाद प्राधिकारण ने बिना नक्शा पास भवनों पर कार्रवाई की फिर सरकारी जमीन पर कब्जे का मामला सामने आया। आगे पढ़ें…

अब हल्द्वानी, लालकुआं और रामनगर क्षेत्र में अवैध कॉलोनियां काटकर बेचने का मामला सामने आया है। इस संबंध में डीडीए ने तीन अवैध कॉलोनियों पर एक्शन लिया है। इस संबंध में प्राधिकरण संयुक्त सचिव ऋचा सिंह ने तहसीलदार से पूरी रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट मिलने के बाद रजिस्ट्रार को इन जमीनों की खरीद-फरोख्त रोकने के लिए पत्र दिया जाएगा। आगे पढ़ें…

डीडीए के अंतर्गत आने वाली भूमि में कॉलोनी स्थापित करने हेतु कुछ नियम बनाए गए हैं जो इस प्रकार है। कॉलोनाइजर को रेरा और प्राधिकरण में कॉलोनी का अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। कॉलोनी में 9 मीटर की सड़क देना भी जरूरी है। शहर में कई कॉलोनियों में सड़क इतनी छोटी है कि कार व अन्य वाहन एक साथ नहीं निकल सकते हैं। वहीं कॉलोनी में बिजली, पानी, सीवर, ड्रेेनेज की व्यवस्था होनी। कॉलोनी में पार्क होने भी अनिवार्य है। आगे पढ़ें…

जिला विकास प्राधिकरण की संयुक्त सचिव ऋचा सिंह के नेतृत्व में टीम ने कमलुवागांजा क्षेत्र में छापा मारा। यहां रिलायंस मॉल पास दो कॉलोनी तो वहीं रामनगर में एक कॉलोनी काटी गई है। प्राधिकरण संयुक्त सचिव ऋचा सिंह ने कहा कि कॉलोनाइजर ने जिला विकास प्राधिकरण और रेरा से कॉलोनी पास नहीं कराई है। डीडीए ने जमीन के मालिक की जानकारी तहसीलदार से मांगी है। रिपोर्ट आने के बाद रजिस्ट्रार को पत्र भेजकर इन कॉलोनियों की जमीन की खरीद-फरोख्त पर रोकने का आदेश दिया जाएगा।

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