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उत्तराखंड: यूनानी मेडिकल कॉलेज की मान्यता रद्द, 1 करोड़ का जुर्माना

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Uttarakhand News | BUMS Admission | Medical College : हरिद्वार के पदार्था स्थित उत्तरांचल यूनानी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में शिक्षकों की नियुक्ति और उपस्थिति से जुड़ी गंभीर अनियमितताएं सामने आने के बाद राष्ट्रीय आयोग ने संस्थान के खिलाफ कार्रवाई की है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए कॉलेज की मान्यता रद्द करने और एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश दिया गया है। इसके साथ ही बीयूएमएस की 60 सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया प्रभावित हुई है।

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मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड की टीम ने जून में कॉलेज का निरीक्षण किया था। इस दौरान रिकॉर्ड में दर्ज 20 शिक्षकों की वास्तविक उपस्थिति और कॉलेज में उनकी भूमिका को लेकर गंभीर सवाल सामने आए। जांच में शिक्षकों की आधार से जुड़ी बायोमेट्रिक हाजिरी व्यवस्था में भी गड़बड़ियां पाई गईं।

उपस्थिति के प्रमाण के तौर पर कॉलेज की ओर से सीसीटीवी फुटेज भी दिए गए। आरोप है कि इन वीडियो में संपादन और एक ही फुटेज को बार-बार चलाने जैसी छेड़छाड़ की गई थी। जांच में सामने आई इन खामियों के बाद आयोग ने संस्थान पर कार्रवाई की।

आयोग के आदेश के बाद शैक्षणिक सत्र 2026-27 में कॉलेज की बीयूएमएस की सभी 60 सीटों पर दाखिले रोक दिए गए हैं। इससे यूनानी चिकित्सा की पढ़ाई करने की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के सामने अनिश्चितता पैदा हो गई है।

उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉ. शिवकुमार बरनवाल ने आयोग के निर्देशों और संस्थान की मान्यता से जुड़ी कार्रवाई की पुष्टि की है।

उत्तराखंड का यह इकलौता यूनानी मेडिकल कॉलेज है। ऐसे में यहां सामने आई गड़बड़ियों ने मेडिकल शिक्षा में निर्धारित मानकों के पालन और निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

इस कार्रवाई का असर कॉलेज के संचालन के साथ-साथ दाखिले की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों पर भी पड़ेगा। प्रवेश से जुड़ी आगे की स्थिति के लिए विद्यार्थियों को आयोग और संबंधित विश्वविद्यालय की आधिकारिक सूचना का इंतजार करना होगा।

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