Uttarakhand News

उत्तराखंड: ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर होने पर भी नहीं कटेगा चालान, जानें ताज़ा अपडेट

ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए RTO जाकर टेस्ट नहीं देना होगा,उत्तराखंड में एक जुलाई से नया नियम

देहरादून: अगर आपके वाहन के दस्तावेजों समेत ड्राइविंग लाइसेंस की एक्सपायरी डेट निकल चुकी है तो चिंता की कोई बात नहीं है। कोरोना के कारण इन तमाम तरह की गतिविधियों पर जो असर पड़ा है इसके लिए केंद्र सरकार ने सभी दस्तावेजों की वैधता 30 सितंबर 2021 तक बढ़ा दी है।

कोरोना के कारण पिछले साल से उत्तराखंड परिवहन विभाग के तमाम कागजी कामों को रोक दिया है। आरटीओ कार्यालय बंद होने से ना नए काम हो पा रहे हैं, ना ही पुराने दस्तावेज रिन्यू हो रहे हैं। पहले केंद्र सरकार द्वारा दस्तावेजों की वैधता को 30 जून 2020, 31 अगस्त 2020, 31 दिसंबर 2020, 31 मार्च 2021 और अब 30 सितंबर तक बढ़ाया गया है।

Join-WhatsApp-Group

उत्तराखंड परिवहन विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत वाहनों की फिटनेस, सभी प्रकार के परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन के साथ ही संबंधित दस्तावेजों की वैधता 30 सितंबर तक मानी जाएगी। उप परिवहन आयुक्त एसके सिंह ने बताया कि केंद्र द्वारा दिए उक्त निर्देशों का पालन प्रदेश में किया जाएगा। अब प्रदेश में भी वाहनों के दस्तावेजों की वैधता 30 सितंबर तक मान्य होगी।

यह भी पढें: बनबसा निवासी कुशाग्र उप्रेती का वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया में चयन

यह भी पढें: मनीष कुमार सिंह बने हल्द्वानी के नए SDM, जिलाधिकारी गर्ब्याल ने किए दो तबादले

यह भी पढें: इंग्लैंड की धरती पर उत्तराखंड की स्नेह का कमाल,डेब्यू में झटके 4 विकेट

यह भी पढें: ऋषिकेश में बनेगी साढ़े छह किलोमीटर रोपवे,चारधाम यात्रा बस टर्मिनल से शुरू होगा सफर

यह भी पढें: CM तीरथ सिंह रावत का वादा, 2024 तक पहाड़ों पर चलने लगेंगी ट्रेनें

यह भी पढें: जय हो मां नयना देवी, डेढ़ महीने के बाद भक्तों के लिए खुले प्राचीन मंदिर के कपाट

To Top