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उत्तराखंड: ग्रामसभा का अनोखा फैसला,शादी में पिलाई शराब तो देना पड़ेगा 51 हजार का जुर्माना

देहरादून: उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में कई बार आपने देखा होगा कि शराबबंदी को लेकर महिलाएं सड़कों पर उतर जाती है। कई जगहों पर आंदोलन की वजह से ही शराब की दुकानों को बंद करना पड़ा है।

शराब भले ही सरकार को करोड़ों का राजस्व देती है लेकिन इसने कई घरों को तबाह भी किया है। उत्तरकाशी के धौंतरी गाजणा क्षेत्र में ग्राम पंचायत सिरी में एक ऐसा फैसला हुआ जिसकी हर जगह तारीफ हो रही है। क्षेत्र पंचायत के अंतर्गत आने वाले गांवों में होने वाली शादी विवाह समारोह में शराब का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।

 ग्राम प्रधान जीतम रावत की अध्यक्षता में हुई बैठक में महिला मंगल दल, युवक मंगल दल और सभी वार्ड सदस्यों ने शराब बंदी का प्रस्ताव पारित किया। बैठक में एक नियम बनाया गया है कि अगर कोई व्यक्ति व परिवार विवाह व अन्य समारोह में शराब पिलाते हुए पाया जाता है तो उसे 51 हजार रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा।

इसके अलावा परिवार के समारोह में गांव का कोई भी व्यक्ति शिरकत नहीं करेगा। शराब पर प्रतिबंध का नियम ग्राम पंचायत सिर, राजस्व गांव ढुंग, कोनगढ़, वाल्या धौन्तरी में होगा। ग्राम प्रधान जीतम रावत ने बताया कि इस निर्णय से ग्रामीण काफी खुश हैं। उन्होंने कहा कि शराब की वजह से कई समारोह में लड़ाई झगड़ा भी हुआ है और इससे माहौल खराब होता है।

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