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नैनीताल में भी कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य,डीएम ने लागू किया नियम

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नैनीताल: राज्य सरकार के फैसले को नैनीताल जिले में भी लागू कर दिया गया है। राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए 12 राज्यों से आने वालों के लिए कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य कर दी गई है। सैलानियों को 72 घंटे पुरानी रिपोर्ट पेश करनी होगी। यह नियम एक अप्रैल यानी गुरुवार से लागू हो रहा है। डीएम धीराज सिंह गर्ब्याल ने बताया कि महाराष्ट्र, केरला, पंजाब, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, तमिलनाडू, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली एवं राजस्थान से जनपद में आगमन करने वाले व्यक्तियों को एक अप्रैल से जनपद में प्रवेश के लिए 72 घण्टे के भीतर कराई गई आरटीपीसीआर जाॅच की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य कर दिया है।

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इन राज्यों से आने वाले व्यक्तियों को बिना नेगेटिव रिपोर्ट दिखाए जनपद में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। उन्होंने बताया कि जनपद में संक्रमण की स्थिति पर नियंत्रण के लिए अब अधिक संक्रमण वाले 12 राज्यों से आने वालों के लिए कोरोना नेगेटिव जाॅच रिपोर्ट साथ लाना अनिवार्य कर दिया गया है। किसी भी माध्यम (सड़क, रेल एवं वायु मार्ग) से आने वाले व्यक्तियों पर ये नियम लागू होंगे। DM गर्ब्याल ने कोविड-19 संक्रमण से बचाव हेतु जनता से सामाजिक दूरी का अनुपालन करने, मास्क पहनने एवं समय-समय पर साबुन आदि से हाथ धोने की अपील की है।

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